भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने

पनीर के रूप में बेचे जाने वाले नकली और मिलते-जुलते उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव

Food Safety and Standards Authority of India

नई दिल्ली (भारत)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पनीर के रूप में बेचे जाने वाले मिलते-जुलते उत्पादों के निर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए एक मसौदा संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों की प्रकृति और संरचना के बारे में गुमराह होने से रोकना है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 में एक मसौदा संशोधन प्रस्तावित

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 में एक मसौदा संशोधन प्रस्तावित किया है, ताकि पनीर के रूप में बेचे जाने वाले मिलते-जुलते उत्पादों के निर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित किया जा सके और उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों की प्रकृति और संरचना के बारे में गुमराह होने से रोका जा सके। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा एवं मानक संशोधन विनियम, 2026 मौजूदा विनियमों के विनियम 2.1.1 के अंतर्गत एक नया खंड जोड़ने का प्रयास करता है, जो विशेष रूप से "दूध से प्राप्त न होने वाले घटकों से बने पनीर" को कवर करता है। प्रस्तावित संशोधन के तहत, 'डेयरी संदर्भ में अनुरूप' श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा।

खाद्य उत्पादों का नामकरण और प्रस्तुतिकरण उनकी प्रकृति और संरचना के अनुरूप

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादों का नामकरण और प्रस्तुतिकरण उनकी प्रकृति और संरचना को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करे, जिससे उपभोक्ताओं को सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता मिल सके। चूंकि यह अधिसूचना एक मसौदा विनियमन है, इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हितधारकों और आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना युक्त आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद मसौदा विनियमों पर विचार किया जाएगा।

प्रमुख खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 में अधिसूचित

आपत्तियां या सुझाव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को संबोधित किए जा सकते हैं या अधिसूचना में निर्दिष्ट ईमेल पते के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एफएसएसएआई द्वारा प्रस्तावित संशोधन जारी किया गया है। प्रमुख खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 में अधिसूचित किए गए थे और समय-समय पर इनमें संशोधन किया गया है। (इनपुट: ANI)

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