सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को जियो-फेसबुक

जियो-फेसबुक डील की जानकारी में विलंब को लेकर रिलायंस पर 30 लाख का जुर्माना बरकरार

जियो-फेसबुक डील की जानकारी में विलंब को लेकर रिलायंस पर 30 लाख का जुर्माना बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिलायंस इंडस्ट्रीज की याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को जियो-फेसबुक सौदे की जानकारी सेबी को देरी से दिये जाने कारण लगाए गए ₹30 लाख के जुर्माना मामले में राहत देने से इन्कार कर दिया है। एससी ने इस मामले में रिलायंस की अपील खारिज कर दी है। 

सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जियो और फेसबुक के बीच हुई 43,574 करोड़ रुपए की डील की जानकारी एक्सचेंजों को समय पर नहीं देने को लेकर 30 लाख रुपए के जुर्माना लगाया था। रिलायंस ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सेबी का ₹30 लाख जुर्माना बरकरार रखा।

43,574 करोड़ निवेश की पुष्टि

जियो और फेसबुक के निवेश को लेकर मार्च और अप्रैल 2020 की मीडिया रिपोर्टों में पहले ही अटकलें लगाई गई थीं। लेकिन रिलायंस द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा 22 अप्रैल, 2020 की हुई। सौदे के मुताबिक फेसबुक द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी के लिए ₹43,574 करोड़ निवेश की पुष्टि की गई।  

जून 2022 में लगाया था जुर्माना

सेबी ने जांच में पाया कि आरआईएल ने इन रिपोर्टों का समय पर न तो खंडन किया और न ही पुष्टि, जबकि अप्रकाशित मूल्य-संवेदी जानकारी (यूपीएसआई [UPSI]) के प्रबंधन के लिए एलओडीआर [LODR] विनियमों के तहत यह एक आवश्यकता है। सेबी ने इस विलंब के लिए जून 2022 में आरआईएल और उसके अधिकारियों, सवित्री पारेख और के सेथुरमन, पर ₹30 लाख का जुर्माना लगाया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक के निवेश से जुड़ी रिपोर्टों पर स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर स्पष्टीकरण नहीं दिया था।  सेबी के अनुसार, जियो-फेसबुक डील चयनात्मक रूप से लीक हुई थी, लेकिन 28 दिन बाद तक सार्वजनिक रूप से प्रकटीकृत नहीं की गई, जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग और प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन हुआ। एसएटी ने भी 2 मई, 2025 को इस दंड को बरकरार रखा था।

चीफ जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएटी के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए रिलायंस की याचिका खारिज कर दी।

इसे भी पढेंः

डालर के मुकाबले रूपया नब्बे पार, ऐतिहासिक गिरावट से शेयर मार्केट भी गिरा

https://www.primenewsnetwork.in/india/historic-fall-rupee-crosses-90-against-dollar/99746