टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार
मुंबई: एक बड़े अपडेट में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को सोनीपत पुलिस की मदद से टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के सिलसिले में एक और सस्पेक्ट को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, अपनी जांच से मिले खास इनपुट पर कार्रवाई करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने सोनीपत पुलिस की मदद से हरियाणा के सोनीपत में एक और सस्पेक्ट को हिरासत में लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। इससे पहले टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के सभी आरोपियों को गुरुवार को एक स्पेशल MCOCA कोर्ट में पेश किया गया और 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।
11 आरोपियों को 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी
मुंबई पुलिस ने टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के 11 आरोपियों के लिए दस दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने बाद में सभी 11 आरोपियों को 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी दे दी। नौवें आरोपी की मेडिकल हिस्ट्री कोर्ट में जमा की गई। सुनवाई के बाद वकील अजिंक्य मिर्गल मधुकर ने कहा, हमने नौवें आरोपी के मेडिकल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए। उसकी सिर्फ एक किडनी काम कर रही है- दूसरी काम नहीं कर रही है। शुरू में मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्हें डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रेल्स का पता लगाने और ज़ब्त किए गए मोबाइल फोन से जानकारी निकालने की ज़रूरत है। हमारा जवाबी तर्क यह था कि क्योंकि ये सभी चीज़ें पहले ही ज़ब्त कर ली गई हैं, इसलिए फिजिकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है।
जांच में सहयोग के निर्देश
जज ने सभी आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें कोई शिकायत है या कुछ कहना है। जज ने यह भी पूछा कि क्या वे मराठी समझते हैं, और आगे उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। मुंबई पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका, 1999 के नियम लगाए हैं। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को क्राइम ब्रांच, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (DCB-CID) की जांच में MCOCA के नियम लागू किए गए। यह मामला 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 109(1) और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि MCOCA के नियम लागू करने की इजाज़त 27 अक्टूबर को एक्ट के सेक्शन 23(1)(a) के तहत सक्षम अधिकारी ने दी थी।
जुहू फायरिंग केस में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित
मुंबई पुलिस के मुताबिक, इसके मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ इस केस में MCOCA के सेक्शन 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) जोड़े गए हैं। आगे की जांच जारी है। मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने सोमवार को चार आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। चारों आरोपियों कुणाल, सुमित, राधा और बबीता को दूसरी बार एस्प्लेनेड कोर्ट (किला कोर्ट) में पेश किया गया। यह मामला 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे जुहू में हुई शूटिंग से जुड़ा है, जब एक्टर टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे। एक्टर को कोई चोट नहीं आई, जबकि उनके ड्राइवर को चोटें आईं।
(इनपुट: ANI)
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