'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले एनसीपी-एससीपी प्रवक्ता अनीश गावंडे के आवास से निकलते समय सीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया। एक पुलिस अधिकारी ने दिपके को हिरासत के बारे में सूचित करते हुए कहा, "हम आपको एहतियाती हिरासत में ले रहे हैं। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है। आपको हिरासत में लिया जा रहा है।" इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधों और शांति बनाए रखने से संबंधित एक पूर्व वचन का हवाला देते हुए दिपके को दो नोटिस जारी किए।
दिल्ली पुलिस ने जारी किए नोटिस
एक नोटिस नई दिल्ली जिले द्वारा दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया था, जिसमें दिपके को बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर सेंट्रल पार्क न जाने का निर्देश दिया गया था। जबकि दूसरा नोटिस दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले द्वारा जारी किया गया था। इसमें दिपके, आशुतोष और सौरभ से संबंधित एक पूर्व एहतियाती कार्रवाई का जिक्र था, जिन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और अदालत के सामने पेश किया गया था। नोटिस में एक साल तक सार्वजनिक शांति भंग न करने के बॉन्ड का जिक्र किया गया था।
'लेहरा दो तिरंगा' रैली से पहले दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा
इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। मुख्य न्यायाधीश के 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन पर अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल (ट्रैफिक) डीके गुप्ता ने कहा, "ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत सलाह जारी की है। कनॉट प्लेस के आसपास के इलाके प्रभावित हो सकते हैं। हमने इन क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करने के लिए अपने कर्मियों को तैनात किया है। किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर हम जनता को कम से कम असुविधा हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए समय पर वैकल्पिक मार्ग लागू करेंगे।
दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी
हम सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं। अगर हमें जमीनी स्तर पर संभावित बाधाओं के बारे में कोई सूचना मिलती है, तो हम यातायात को सुचारू रखने के लिए समय पर वैकल्पिक मार्ग लागू करेंगे। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारी यातायात सलाह का पालन करें। किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर, हम वैकल्पिक मार्ग लागू करेंगे। इसलिए, हम लोगों को सलाह देते हैं कि वे इन अपडेट को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। आज सुबह दिल्ली पुलिस की टीमें राजधानी में सीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दिपके के आवास पर पहुंचीं।
तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की उपस्थिति में सीजेपी कार्यकर्ता को एक नोटिस सौंपा गया, जिसमें कहा गया था कि कनॉट प्लेस क्षेत्र के आसपास बीएनएस की धारा 163 लागू है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई थी कि एनडीएमसी ने शनिवार को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं दी है, और अगर सीजेपी कनॉट प्लेस में इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो इसे बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिपके को यह भी बताया गया कि तिरंगा लहराना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के मार्च निकालना और भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा और पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। दिपके को ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के साथ उचित सम्मानपूर्वक व्यवहार करने संबंधी प्रतिबंधों के बारे में भी जानकारी दी गई।
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