CDSCO ने प्रोडक्ट पर गुमराह करने वाले दावों के चलते FatX का रजिस्ट्रेशन किया कैंसिल
नई दिल्ली। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने फ़ैटएक्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अप्रूव्ड प्रोडक्ट लेबल और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर किए गए दावों में अंतर था।
प्रोडक्ट का साइज़ कम करने के इलाज के तौर पर बेचा जा रहा
ऑर्डर के मुताबिक, कंपनी इस प्रोडक्ट को फ़ैट सेल्स को घोलने और उनका साइज़ कम करने के इलाज के तौर पर बेच रही थी, जिसे रेगुलेटर ने दवा का दावा बताया और कहा कि यह कॉस्मेटिक्स की परिभाषा में नहीं आता। ऑर्डर में कहा गया, "इंपोर्टर की ऑफिशियल वेबसाइट (कॉपी साथ में है) पर, मार्केट किए गए प्रोडक्ट लेबल पर अप्रूव्ड प्रोडक्ट लेबल के दावों की मौजूदगी के बारे में अंतर/मिसमैच देखा गया है। वेबसाइट पर, प्रोडक्ट को फ़ैट सेल्स को घोलने और फ़ैट सेल्स का साइज़ कम करने के इलाज के तौर पर बेचा जा रहा है, जो दवा का दावा है और कॉस्मेटिक्स की परिभाषा में नहीं आता।"
2020 के रूल 36 का भी ज़िक्र किया गया
CDSCO ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 3 के क्लॉज़ (aaa) का ज़िक्र किया, जो कॉस्मेटिक्स को ऐसी चीज़ों के तौर पर बताता है जिन्हें शरीर को साफ़ करने, सुंदर बनाने, आकर्षक बनाने या रूप बदलने के लिए लगाया जाता है। ऑर्डर में कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के रूल 36 का भी ज़िक्र किया गया, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के झूठे या गुमराह करने वाले दावों पर रोक लगाता है। ऑर्डर में कहा गया, "कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के रूल 36 के नियमों के मुताबिक, 'झूठे या गुमराह करने वाले दावों पर रोक।--कोई भी कॉस्मेटिक ऐसा कोई आइडिया नहीं दे सकता या देने का दावा नहीं कर सकता जो इस्तेमाल करने वाले के लिए झूठा या गुमराह करने वाला हो'।"
10 अगस्त, 2026 का शो-कॉज़ नोटिस जारी
ऑर्डर के मुताबिक, फर्म को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 3 के क्लॉज़ (aaa) और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के रूल 36 के उल्लंघन के लिए 10 अगस्त, 2026 का शो-कॉज़ नोटिस जारी किया गया था। फर्म ने 1 सितंबर, 2026 को अपना जवाब दिया, जिसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अधूरा और संतोषजनक नहीं पाया। कंपनी ने यह भी रिक्वेस्ट की कि उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपनी मर्ज़ी से सरेंडर करने की बात मान ली जाए।
फर्म ने 01.09.2026 को अपना जवाब दिया
ऑर्डर में कहा गया, "लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने फर्म को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 3 के क्लॉज़ (aaa) और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के रूल 36 के उल्लंघन के लिए 10.08.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था; फर्म ने 01.09.2026 को अपना जवाब दिया है, जो अधूरा और संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा, फर्म ने रिक्वेस्ट की कि RC/COS-003300 का अपनी मर्ज़ी से सरेंडर स्वीकार किया जाए।"
(इनपुटः ANI)
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