केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने जनता

भारत में अनधिकृत पाकिस्तानी व्हाइटनिंग क्रीमों की बिक्री पर CDSCO ने जारी की चेतावनी

CDSCO Warns Against Sale of Pakistani Creams

नई दिल्ली [भारत]: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने जनता की सुरक्षा के लिए दो अनधिकृत सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के इस्तेमाल के खिलाफ जन स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद जनता के लिए सुरक्षित होने चाहिए। इनका निर्माण और आयात औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 2020 के तहत विनियमित होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के मानक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। बिक्री और वितरण के लिए सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण हेतु राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस लेना आवश्यक है। वहीं, सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के लिए उत्पादों को निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य है।

दो क्रीमों के परीक्षण के बाद जारी हुई चेतावनी

CDSCO ने दो सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के परीक्षण और विश्लेषण के बाद यह चेतावनी जारी की है। संगठन ने परीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से पुष्टि की है कि निम्नलिखित कॉस्मेटिक उत्पाद अनधिकृत हैं और इन्हें भारत में बिक्री के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयात का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। जिन दो उत्पादों पर आपत्ति जताई गई है, वे हैं पाकिस्तान में निर्मित गोरी ब्यूटी क्रीम और पाकिस्तान में निर्मित चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम।

भारी धातुओं की मौजूदगी का दावा

CDSCO ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे इन दोनों उत्पादों को न खरीदें और यदि खरीद लिए गए हैं तो इनका इस्तेमाल न करें। संगठन के अनुसार, इन उत्पादों में भारी धातुएं मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। CDSCO के अनुसार, गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम अनधिकृत हैं और इनमें निर्धारित सीमा से अधिक भारी धातुएं मौजूद हैं। इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें विषाक्त प्रभाव भी शामिल हैं।

मिलते-जुलते नाम वाले उत्पादों से भी बचने की सलाह

CDSCO ने कहा, "पाकिस्तान में निर्मित गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम जैसे अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों के मद्देनजर, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त कॉस्मेटिक उत्पादों को न खरीदें। यदि खरीद लिए जाएं तो ऐसे या मिलते-जुलते नामों वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग न करें।" संगठन ने जनता को सलाह दी है कि वे केवल अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद ही खरीदें और इस्तेमाल करें। ऐसे उत्पादों पर निर्माण लाइसेंस संख्या, निर्माता का विवरण, बैच संख्या, निर्माण और समाप्ति तिथि तथा आयातित कॉस्मेटिक उत्पादों के मामले में पंजीकरण संख्या अंकित होनी चाहिए।

लेबल में गड़बड़ी मिलने पर सूचना देने की अपील

CDSCO ने आगे कहा, "लेबल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर इसकी सूचना संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक (भारत में निर्मित उत्पादों के लिए) और औषधि नियंत्रक महालेखाकार (भारत) (आयातित कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए) को दें।" सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों को भी उपरोक्त उत्पादों की बिक्री, वितरण या विज्ञापन न करने की चेतावनी दी गई है।

(एएनआई)

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