सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्राइन बैन
नई दिल्ली । छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन दवाओं के इस्तेमाल पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य है कि इनका उपयोग चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।
डीटीएबी की सिफारिशों के बाद किया फैसला
इससे पहले, 15 अप्रैल की अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त कुछ एफडीसी पर आयु-विशिष्ट चेतावनी के साथ प्रतिबंध लगाया था। नवीनतम अधिसूचना इस आवश्यकता को इन दोनों अवयवों वाले सभी फॉर्मूलेशन पर लागू करती है।यह निर्णय एक विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के बाद लिया गया है। सरकार ने पाया कि ऐसे संयोजनों का उपयोग चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इन दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी प्रदर्शित करें: "चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में निश्चित खुराक संयोजन का उपयोग न करें।"यह अधिसूचना जन स्वास्थ्य के हित में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी की गई है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है। (एएनआई)