दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार

कॉकरोच जनता पार्टी' का X अकाउंट बहाल करने का आदेश, NEET परीक्षा खत्म होने के बाद हटी रोक

'Cockroach Janata Party' X Account Restored

नई दिल्ली [भारत]: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक्स (पूर्व में ट्विटर) खाते को बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खाते को अवरुद्ध करने के लिए बताई गई मुख्य चिंता अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है।

हाई कोर्ट ने खाते को अनब्लॉक करने का दिया निर्देश

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अभिजीत दिपके द्वारा पार्टी के एक्स खाते को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि खाते को अनब्लॉक किया जाए। न्यायालय ने पाया कि केंद्र सरकार की मुख्य आपत्ति NEET परीक्षा के संचालन से संबंधित थी। चूंकि परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए अदालत ने माना कि यह आधार अब प्रासंगिक नहीं रह गया है और खाते को बहाल करने का निर्देश दिया।

अभिजीत दिपके ने दी थी हाई कोर्ट में चुनौती

दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और खाते को तत्काल बहाल करने की मांग की थी। यह आदेश मामले की सुनवाई के बाद आया है, जिसे पहले न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने सुना था। उन्होंने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत गठित वैधानिक समीक्षा समिति को याचिकाकर्ता की शिकायतों की जांच करने और केंद्र सरकार से जवाब मांगने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से रखे गए तर्क

पिछली सुनवाई में दिपके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी थी कि यदि कुछ पोस्ट आपत्तिजनक पाई जाती हैं तो केवल उन पोस्टों को ब्लॉक रखा जा सकता है, लेकिन पूरे एक्स अकाउंट को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने ब्लॉकिंग आदेश प्रस्तुत करने की भी मांग की थी और कहा था कि सोशल मीडिया खातों से जुड़े पूर्व मामलों में अदालतें इसी तरह का दृष्टिकोण अपना चुकी हैं।

केंद्र सरकार ने किया था याचिका का विरोध

केंद्र सरकार ने खाते की गतिविधियों से उत्पन्न चिंताओं का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया था। हालांकि, अदालत ने माना कि केंद्र द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा NEET परीक्षा समाप्त होने के साथ ही खत्म हो गया है। याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब समाप्त हो चुकी है। इसी आधार पर उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स (X) अकाउंट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया।

(एएनआई)

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