Jabalpur : कफ सिरप मालमे में कोर्ट में सुनवाई हुई।

कफ सिरप का मामला, भाई, पत्नी की दवा दुकान, डॉ.सोनी को मिला था 10 प्रतिशत कमीशन

कफ सिरप का मामला, भाई, पत्नी की दवा दुकान, डॉ.सोनी को मिला था 10 प्रतिशत कमीशन

Jabalpur : कफ सिरप मालमे में कोर्ट में सुनवाई हुई। सिरप लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि हर सिरप के लिए उन्हें श्रीसन फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी से दस फीसदी कमीशन मिलता था। एक सिरफ पर 89 रुपये एमआपी दर्ज है। इसके अलावा दवा पत्नी और भाई के दुकान पर बेची जाती थी।स्वास्थ्य सेवा महनिदेशालय ने 18 दिसंबर 2013 को साफ कहा था कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को तय डोज वाला दवा नहीं दी जाए, फिर भी उन्होंने यह दवा जारी रखी।  

सरकार के वकील ने तर्क में कहा कि डॉ. सोनी को यह जानकारी थी। फिर भी उन्होंने यह दवा जारी रखी। उधर, डॉ. सोनी के वकील ने कहा, डॉक्टर निर्दोष हैं, उन्हें तकनीकी आधार पर फंसाया गया है। मिलावट के लिए जिम्मेदार दवा कंपनी है। इस बीच छिंदवाड़ा में केमिस्ट  राजेश सोनी और सौरभ जैन को मंगलवार को परासिया कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को दो दिन की रिमांड पर भेजा है। दोनों पर साक्ष्य छुपाने, पुलिस कार्रवाई में सहयोग न करने और बीएसएन की धार 238 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच जिला जेल में बंद डॉ. प्रवीण सोनी की बीपी बढ़ने की शिकायत के बाद जेल वार्ड में ले जाया गया है। डॉक्टर उनपर निगरानी रखेंगे। दूसरे कैदियों में डाक्टर सोनी के खिलाफ आक्रोश है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। उधर, कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर हमला बोला है। 

विश्व स्वस्थ्य संगठन ने कोल्ढ्रिफ समेत भारत में बनी तीन कफ सिरप पर अलर्ट जारी किया है। इन दवाओं में डीईजी पाया गया। बच्चों को देने पर किडनी के काम न करने के साथ उल्टी, बेहोशी और यहां तक कि मौत तक हो सकती है।यह अलर्ट  सेंट्रल ड्रग स्टैडर्ड कंट्रोल आर्गेनइजेशन के जानी मिलने के बात जारी किया है।  संस्था ने तीन भारतीय दवा पर अलर्ट जारी किया था कि यह मानव शरीर के लिए अत्यंत जहरीला है। इस बीच मप्र में रेस्पिफ्रेश टीआर की 2500 बोतलें वापस की गई है। मप्र में तीनों सिरफ प्रतिबंधित हैं। इसमें डीईजी 0.1 फीसदी ही मान्य है।

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