दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इ

Delhi Riots Case: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Court Reserves Order on Umar Khalid, Sharjeel Imam Bail Pleas

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपियों ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साज़िश से जुड़े गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की है।

आज या सोमवार को आ सकता है आदेश

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने आरोपियों और दिल्ली पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत द्वारा आज बाद में आदेश सुनाए जाने की संभावना है। ASJ बाजपेयी ने कहा, "अगर सुनवाई पूरी हो जाती है तो मैं आज ही फैसला सुना दूंगा। अन्यथा, यह सोमवार को सुनाया जाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट का रुख

आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 जनवरी, 2026 को उनकी पिछली याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद रेगुलर ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया है। शरजील इमाम की ज़मानत याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 महीने बाद भी कोई खास घटनाक्रम नहीं हुआ है और वह पिछले छह साल से हिरासत में हैं। उमर खालिद की ओर से भी एक अलग ज़मानत अर्ज़ी दाखिल की गई है।

दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी होने के बाद कोर्ट में हुई दलीलें पूरी

13 जून को अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने 9 जून को उमर खालिद की ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया था। शरजील इमाम की ओर से कहा गया है कि 5 जनवरी 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए अहम घटनाक्रमों को देखते हुए दूसरी जमानत याचिका दाखिल की गई है। (यह खबर ANI से सीधे संपादित की गई है।)

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