दिल्ली कोर्ट ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ रेप शिकायत में देरी पर DCP को नोटिस दिया, 23 अक्टूबर तक जांच पूरी करने का आदेश
नई दिल्ली (भारत)। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ दर्ज रेप की शिकायत की जांच में देरी को लेकर संबंधित DCP को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की और समय मांगने की अपील खारिज करते हुए अगली सुनवाई से पहले जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।
23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
यह आदेश राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय की है। अदालत ने निर्देश दिया कि तब तक शिकायत से जुड़ी जांच पूरी कर ली जाए।
महिला ने IGI एयरपोर्ट पुलिस में दी थी शिकायत
शिकायतकर्ता महिला ने पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ रेप किया और धोखाधड़ी भी की।
FIR दर्ज नहीं होने पर कोर्ट पहुंची शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता के मुताबिक, पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं किए जाने के बाद उसने राउज़ एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। उसने अदालत से कानून की संबंधित धाराओं के तहत नगीना सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की। कोर्ट ने अब पुलिस को शिकायत की जांच अगली सुनवाई से पहले पूरी करने को कहा है। (Source: ANI)
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