CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली HC का बड़ा आदेश, पटियाला हाउस और राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को वर्चुअल सुनवाई
नई दिल्ली (भारत)। दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, शनिवार को पटियाला हाउस और राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सभी न्यायिक कार्यवाही पूरी तरह वर्चुअल माध्यम से होंगी। हालांकि, राजधानी के सभी सात जिला न्यायालय परिसर खुले रहेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अदालत में पक्षकारों, वकीलों या गवाहों के पेश न होने पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा और विचाराधीन कैदियों की पेशी ऑनलाइन होगी। यह व्यवस्था मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सुरक्षा और आवाजाही संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए की गई है।
पटियाला हाउस और राउज़ एवेन्यू में ऑनलाइन सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, पटियाला हाउस और राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में संबंधित अदालतों तक नहीं पहुंच पाने वाले न्यायिक अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यवाही कर सकेंगे। यह व्यवस्था 10 अक्टूबर को लागू रहेगी।
अधिसूचना पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रितेश सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। इसे हाई कोर्ट की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन-I शाखा की ओर से जारी किया गया है।
जिला अदालतों में अनुपस्थिति पर प्रतिकूल आदेश नहीं
हाई कोर्ट ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के मुताबिक, यदि किसी मामले में वादी, वकील, गवाह या आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति के आधार पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार सुनवाई को कम समय के लिए स्थगित किया जाएगा। इसके अलावा, विचाराधीन कैदियों को अदालत में केवल वर्चुअल माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया गया है।
CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी प्रक्रियाओं और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने इस मांग के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करने और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।
CJP का कहना है कि उसका प्रस्तावित प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। इसी प्रदर्शन से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वर्चुअल सुनवाई और जिला अदालतों में पेशी से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं। (Source: ANI)
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