दिल्ली हाई कोर्ट ने AISA नेता नेहा बोरा की याचिका खारिज की, ₹10,000 के पीस बॉन्ड नोटिस को दी थी चुनौती
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को AISA नेता नेहा बोरा की याचिका खारिज कर दी। बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एक जमानतदार के साथ ₹10,000 का बॉन्ड भरने को कहा गया था। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने याचिका खारिज करते हुए संबंधित कार्यवाही को लेकर मजिस्ट्रेट को कुछ निर्देश भी दिए।
मजिस्ट्रेट को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश
याचिका खारिज करने के साथ ही हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि कार्यवाही में इस्तेमाल किए गए सभी दस्तावेज नेहा बोरा को उपलब्ध कराए जाएं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा, "याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी दस्तावेज उन्हें (बोरा को) उपलब्ध कराए जाएं।"
BNSS की धाराओं के तहत कार्यवाही को दी थी चुनौती
नेहा बोरा ने अपने खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 130 के तहत शुरू की गई निवारक कार्यवाही को चुनौती दी थी। उन्होंने पीस बॉन्ड नोटिस की वैधता और संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस मामले में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन मजिस्ट्रेट को कार्यवाही से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। (Source: ANI)
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