EPFO का कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 शुरू, पात्र कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे EPF कवरेज से बाहर के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026 का लाभ उठाएं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने 29 जून, 2026 से इस योजना को अधिसूचित किया है, जिससे सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को अपने पुराने रिकॉर्ड को नियमित करने के लिए एक विशेष अवसर मिलेगा। इस पहल के तहत 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2026 के बीच औपचारिक EPF कवरेज से बाहर रहे पात्र कर्मचारियों को नामांकन करने का एक विशेष अवसर दिया गया है।
31 अक्टूबर तक चलेगा नामांकन अभियान
मंत्रालय ने बताया कि नामांकन अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और अपंजीकृत कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाना है। साथ ही कंपनियों को स्वैच्छिक नियमितीकरण का स्पष्ट मार्ग प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा, यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है।
दस्तावेज़ में कहा गया है...
योजना के अंतर्गत, नियोक्ता उन व्यक्तियों की घोषणा और नामांकन कर सकते हैं जो निर्धारित 17 वर्षों की अवधि के दौरान कवरेज से वंचित रहे हों, बशर्ते वे श्रमिक घोषणा की तिथि पर जीवित हों और प्रतिष्ठान में सक्रिय रूप से कार्यरत हों। आगे आने वाले प्रतिष्ठानों पर बोझ कम करने के लिए योजना में पिछली चूकों के लिए विशिष्ट प्रशासनिक राहतें शामिल हैं। दस्तावेज़ में कहा गया है, "अभियान पिछली अनुपालन प्रक्रिया को नियमित करने के लिए निर्दिष्ट छूट प्रदान करता है, जिसमें कर्मचारी के हिस्से की छूट भी शामिल है। अगर इसे पहले नहीं काटा गया था, जो अभियान की शर्तों के अधीन है।
पंजीकरण और भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल
पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने पंजीकरण और भुगतान के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। नियोक्ताओं को सभी औपचारिकताएं निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी करनी होंगी। प्रतिष्ठानों को प्रत्येक घोषित कर्मचारी के लिए UMANG मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद कंपनियों को मानक इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैधानिक अंशदान जमा करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अभियान कॉरपोरेट और श्रमिक दोनों क्षेत्रों के लिए दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है।
EPFO ने पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने का अभियान किया शुरू
बयान में कहा गया है, इस अभियान का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत लाने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करके प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है। प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए अपने रोजगार और वेतन अभिलेखों का आंतरिक ऑडिट करें। साथ ही ईपीएफओ ने नियोक्ताओं, श्रमिकों, ठेकेदारों और उद्योग के अन्य हितधारकों को परिचालन नियमों के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए।
31 अक्टूबर तक लंबित घोषणाएं और भुगतान पूरा करने के निर्देश
विभिन्न मंत्रालय, केंद्रीय विभाग, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकाय भी अपने प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत संचालित प्रतिष्ठानों और सेवा प्रदाताओं तक व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। नियोक्ताओं को याद दिलाया गया कि वे 31 अक्टूबर 2026 को अनुपालन अवधि समाप्त होने से पहले सभी लंबित घोषणाओं को अंतिम रूप दें और भुगतान पूरा करें।
(इनपुट: ANI)