राजभवन में बम-बारूद आरोप के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज
राजभवन ने दर्ज कराई FIR
राजभवन की ओर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज कराई गई। सांसद पर गैरजमानती धाराएं लगाई गई हैं और उन्हें सात साल की सजा हो सकती है।
राज्यपाल का बयान और सांसद की प्रतिक्रिया
जानकारों के अनुसार, राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राज्य में चुनाव आयोग के समर्थन में बयान दिया था। इसके बाद श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल पर भाजपा के अपराधियों को शरण देने और राजभवन में बम-बारूद रखने का आरोप लगाया।
राजभवन ने मांगी माफी, सांसद नहीं माने
राज्यपाल ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सांसद से माफी मांगी। लेकिन कल्याण बनर्जी ने माफी नहीं मांगी और अपने बयान पर अड़े रहे।
राजभवन की तलाशी और FIR दर्ज
राजभवन की तलाशी में कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली। इसके बाद राजभवन की ओर से सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई गई।
राज्य की सुरक्षा पर गंभीर आरोप
राजभवन ने कहा कि सांसद का बयान केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर अविश्वास उत्पन्न कर सकता है।
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