उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बड़े नियाम

स्वच्छता में चूक पर FSSAI की सख्ती, बेकरी का लाइसेंस निलंबित; असुरक्षित जीरा पाउडर वापस मंगाने का आदेश

FSSAI Cracks Down, Bakery License Suspended

नई दिल्ली [भारत]: उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बड़े नियामक अभियान के तहत, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कई खाद्य निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गंभीर स्वच्छता संबंधी चूक के कारण एक मिठाई बनाने वाली कंपनी का परिचालन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और "असुरक्षित" पाए गए पैकेटबंद जीरा पाउडर को तत्काल बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया गया है। नियामक निर्देशों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन का पता चलने के बाद एक बेकरी और मिठाई निर्माण इकाई का विनिर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मानकों के पालन तक उत्पादन और वितरण पर रोक

प्रवर्तन आदेश के तहत, विनिर्माण इकाई को तब तक अपने उत्पादों का उत्पादन या वितरण करने से रोक दिया गया है, जब तक कि मानक स्वच्छता प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया जाता और नियामक द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती। एक अलग प्रवर्तन कार्रवाई में, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने एक प्रमुख मसाला निर्माता कंपनी को अपने "प्री-पैक्ड जीरा पाउडर" को तत्काल राष्ट्रव्यापी स्तर पर वापस मंगाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश आधिकारिक प्रयोगशाला विश्लेषण के बाद जारी किया गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत पैकेटबंद उत्पाद के नमूनों को मानव उपभोग के लिए "असुरक्षित" घोषित किया गया है।

 रिकॉल पूरा होने पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) को घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने और रिकॉल पूरा होने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले शनिवार को, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक होटल श्रृंखला के परिसर से एक खाद्य ब्रांड द्वारा निर्मित कम वसा वाले डेयरी व्हाइटनर का एक नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला रिपोर्ट में "घटिया" और "असुरक्षित" घोषित किया गया है।

जांच में सामने आया नियमों का उल्लंघन

जांच के अनुसार, नमूना राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस स्थित होटल श्रृंखला के परिसर से लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूने को "घटिया" और "असुरक्षित" पाया गया, जो FSS अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन न करने का संकेत देता है। प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति संदर्भ और आवश्यक कार्रवाई के लिए खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) को प्रदान की गई। जांच के बाद, होटल श्रृंखला को गैर-अनुरूप उत्पाद के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया।

(ANI)

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