FSSAI ने दिल्ली के कनॉट प्लेस से लिए गए डेयरी व्हा

FSSAI ने दिल्ली में डेयरी व्हाइटनर को असुरक्षित और घटिया बताया, बिक्री रोकने का आदेश

FSSAI Declares Dairy Whitener Unsafe, Orders Sale Halt in Delhi

नई दिल्ली (भारत)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक होटल चेन से लिए गए एक ब्रांड के लो-फैट डेयरी व्हाइटनर के सैंपल को जांच में घटिया गुणवत्ता वाला और असुरक्षित पाया है। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस जारी किया गया है और असुरक्षित उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है।

FBO को दी गई लैब रिपोर्ट की कॉपी

लैब एनालिसिस रिपोर्ट की एक कॉपी फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर (FBO) को जानकारी और जरूरी कार्रवाई के लिए दी गई। नतीजों के बाद होटल चेन को नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रोडक्ट के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। FBO को FSS एक्ट, 2006 के तहत तय समय सीमा के भीतर फ़ूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया गया है। इसके साथ ही FBO को असुरक्षित फ़ूड प्रोडक्ट की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया।

पनीर के नाम पर एनालॉग प्रोडक्ट्स पर प्रस्तावित रोक

इस बीच, FSSAI ने ‘पनीर’ के तौर पर एनालॉग प्रोडक्ट्स के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को ऐसे प्रोडक्ट्स की प्रकृति और बनावट के बारे में गुमराह होने से बचाना है। FSSAI ने फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (बिक्री पर रोक और प्रतिबंध) रेगुलेशन, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित ‘खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर रोक और प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2026’ के तहत मौजूदा नियमों के नियम 2.1.1 में एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव है।

दूध से न बने घटकों से तैयार पनीर को शामिल करने का प्रस्ताव

प्रस्तावित नई धारा में खास तौर पर “दूध से न बने घटकों से तैयार पनीर” को शामिल किया गया है। प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे एनालॉग प्रोडक्ट्स के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाना है, जिन्हें ‘पनीर’ के तौर पर पेश किया जाता है। (Source: ANI)

यह भी पढ़ें:   ग्लोबल चिंताओं के बावजूद भारत की ग्रोथ करीब 7% रह सकती है: नीलेश शाह