खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन पर एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट को भेजे 9 नोटिस
नई दिल्ली [भारत]: खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कथित उल्लंघन के आरोप में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है।
एफएसएसएआई ने एक्स पर दी जानकारी
एक्स पर एक पोस्ट में इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए एफएसएसएआई ने कहा कि उसने "FSS अधिनियम, 2006 के तहत उल्लंघन के आरोप में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं।" नियामक ने आगे कहा, "FBO को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।"
एक्सपायर्ड और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की शिकायतें
खाद्य नियामक द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, ये नोटिस स्विगी इंस्टामार्ट के माध्यम से एक्सपायर्ड, खराब, सड़े हुए, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोपों वाली शिकायतों के बाद जारी किए गए थे। एफएसएसएआई द्वारा उद्धृत प्रमुख मामलों में "हेल्थिफाई 100% व्हे प्रोटीन 1 किलो" और "नॉइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स" की समाप्ति तिथि के बाद आपूर्ति किए जाने के आरोप शामिल हैं। नियामक ने "अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडा" से संबंधित शिकायतों का भी उल्लेख किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उत्पाद एक्सपायर हो चुका था, सड़ा हुआ था, उसमें दुर्गंध आ रही थी और संदूषण के लक्षण थे, जिससे वह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया। एफएसएसएआई के अनुसार, शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
खराब पराठे और शिशु आहार की भी शिकायत
एक अन्य शिकायत में आरोप लगाया गया कि "कक्के दा पराठा" खराब अवस्था में, दुर्गंधयुक्त और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। शिकायत के बाद भी कथित तौर पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। एफएसएसएआई ने शिशु आहार से जुड़ी शिकायतों का भी उल्लेख किया। उसके अनुसार, एक शिशु आहार अत्यधिक खराब और असुरक्षित स्थिति में पाया गया, जिसमें संदूषण तथा अनुचित भंडारण और प्रबंधन के संकेत थे। नियामक ने यह भी कहा कि दोषपूर्ण उत्पाद लौटाए जाने के बाद कथित तौर पर वही उत्पाद दोबारा उपभोक्ता को भेज दिया गया।
दूषित अंडे, दूध और क्षतिग्रस्त पैकेजिंग के आरोप
नोटिस में दूषित अंडे और दूध की डिलीवरी के साथ-साथ क्षतिग्रस्त पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है। उत्पादों की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों के अलावा, एफएसएसएआई ने कहा कि नोटिस में "गलत, अमान्य या अस्तित्वहीन एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर" से जुड़े मामले भी सामने आए हैं। साथ ही आरोप लगाया गया है कि कुछ खाद्य व्यवसाय अपने एफएसएसएआई पंजीकरण में दर्ज नामों से अलग नामों के तहत सूचीबद्ध थे।
शिकायतों के समाधान पर भी उठे सवाल
नियामक के अनुसार, कई शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब, शिकायत निवारण या सुधारात्मक कार्रवाई नहीं मिली। एक मामले में खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंता का समाधान किए बिना केवल धनवापसी की पेशकश की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी को कथित अनियमितताओं के स्पष्टीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा निगरानी, इन्वेंटरी प्रबंधन, स्वच्छता एवं भंडारण प्रक्रियाओं, सुधारात्मक एवं निवारक उपायों तथा मूल कारण विश्लेषण से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नियामक ने चेतावनी दी है कि आवश्यक स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
(एएनआई)
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