केंद्र सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में स

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा हटाई

Government Removes 12-Minute Per Hour Advertising Limit for TV Channels

नई दिल्ली (भारत)। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए प्रति घंटे 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने वाले नियमों को अधिसूचित कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 अगस्त को राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया।

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में उप-नियम(11) हटा

मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में उप-नियम (11) को हटा दिया जाएगा," जो उस संशोधन को संदर्भित करता है जिसके तहत टेलीविजन विज्ञापनों की अवधि प्रति घंटे 12 मिनट तक सीमित थी। विज्ञापन अवधि की सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत लागू की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि तब से टीवी प्रसारण क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 2006 में केवल 62 टीवी चैनल थे, जबकि आज 900 से अधिक हैं।

प्लेटफॉर्मों पर वर्तमान में 300 और 500 या उससे अधिक चैनल उपलब्ध

उस समय, टीवी चैनलों को प्रसारित करने का मुख्य माध्यम केबल टीवी था, जो एनालॉग था और इसकी प्रसारण क्षमता सीमित थी, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत सीमित विकल्प मिलते थे। केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के बाद, डीटीएच, केबल टीवी, एचआईटीएस और आईपीटीवी सहित सभी टीवी वितरण प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हो गए हैं। इन प्लेटफॉर्मों पर वर्तमान में 300 और 500 या उससे अधिक चैनल उपलब्ध हैं, जो उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अधिक विविधता प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है।

विज्ञापन अवधि से संबंधित नियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को देखते हुए, विज्ञापन अवधि से संबंधित नियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। भारत में, यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल 'पेड' हो या 'फ्री-टू-एयर'। इसके अलावा, पारंपरिक टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल एक समान नहीं था, क्योंकि डिजिटल मीडिया में विज्ञापन सीमा को लेकर कोई नियम नहीं है। 

डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मानना ​​है कि टीवी उद्योग के भीतर और टीवी उद्योग तथा डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। सरकार ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने का निर्णय लिया है। (इनपुटः ANI)

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