जीएसटी ने इनपुट क्रेडिट गडबड़ी को लेकर रिलायंस व टोरंट पर ठोंका जुर्माना
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 56 करोड़ का जुर्माना
जीएसटी विभाग ने दो अलग-अलग मामलों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 56 करोड़ रुपये और टोरंट फार्मास्युटिकल्स पर 41 करोड़ का जुर्माना लगाया है। टोरंट को केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण ने माल के निर्यात पर कथित गलत रिफंड के लिए 41 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
अहमदाबाद सीजीएसटी ने जारी किया पेनल्टी ऑर्डर
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जीएसटी विभाग ने 56.44 करोड़ का पेनल्टी ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश अहमदाबाद के सीजीएसटी के संयुक्त आयुक्त ने जारी किया। यह मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की व्याख्या को लेकर है। ऑर्डर के अनुसार, कंपनी द्वारा लिया गया आईटीसी ब्लॉक्ड क्रेडिट की श्रेणी में आता है। इसलिए उस पर दंड लगाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा, वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
टोरंट फार्मा भी करेगी अपील
टोरंट फार्मास्युटिकल्स कंपनी ने कहा, अहमदाबाद दक्षिण आयुक्तालय के केंद्रीय जीएसटी, सामान्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के संयुक्त आयुक्त ने 41.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। आदेश में माल के निर्यात पर विभाग द्वारा गलत रिफंड का आरोप लगाया गया है। कंपनी आकलन के आधार पर अपील दायर करेगी।
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