अमेरिकी 10% टैरिफ पर भारत का जवाब, व्यापार समझौते पर बातचीत जारी
नई दिल्ली,(भारत)। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नए वैश्विक टैरिफ के संबंध में की गई नवीनतम घोषणा का संज्ञान लिया है और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत जारी है ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
टैरिफ पर अमेरिकी घोषणा धारा 301 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई
साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी घोषणा धारा 301 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई है और यह टैरिफ मुद्दे पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद शुरू की गई है। उन्होंने कहा,“हमने घोषणा का संज्ञान लिया है। यह धारा 301 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई है और यह टैरिफ मुद्दे पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद शुरू की गई है। हमने इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर अमेरिका के साथ हमारी बातचीत जारी है, ताकि बीटीए को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।”
ये शुल्क शुक्रवार से प्रभावी
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूटीआर) ने गुरुवार को 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत 60 अर्थव्यवस्थाओं पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक के नए टैरिफ लागू करने की घोषणा की। ये शुल्क शुक्रवार से प्रभावी होंगे और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा "जबरन श्रम" से उत्पादित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए वाशिंगटन द्वारा अपर्याप्त बताए गए उपायों के विरोध में की गई कार्रवाई के बाद प्रमुख वैश्विक व्यापारिक साझेदारों को प्रभावित करेंगे।
जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध
नई संरचना के तहत, भारत को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको और बांग्लादेश सहित 16 अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ 10 प्रतिशत के कम टैरिफ वर्ग में रखा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने एएनआई को बताया कि हालांकि नई दिल्ली को पहले 12.5 प्रतिशत के उच्च टैरिफ वर्ग में रखा जाना था, लेकिन श्रम प्रथाओं पर अमेरिका के साथ रचनात्मक और उत्पादक बातचीत के बाद उसे कम दर प्राप्त हुई। यूटीआर के अनुसार, 10 प्रतिशत की दर उन अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होती है जो या तो जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध बनाए रखती हैं, पारस्परिक व्यापार समझौते के माध्यम से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, या ऐसे आयात को रोकने के लिए आंशिक व्यवस्थाएं लागू करती हैं।
1,600 से अधिक लिखित टिप्पणियों का विश्लेषण
इस बीच, यूरोपीय संघ, ताइवान, जापान, कोरिया और स्विट्जरलैंड से आने वाले कुछ उत्पादों पर 10 से 12.5 प्रतिशत का अलग-अलग शुल्क लागू होता है, जबकि जांच के दायरे में आए अन्य सभी देशों पर पूरा 12.5 प्रतिशत शुल्क लागू होता है। यह निर्णय अमेरिकी व्यापार मंत्रालय (यूएसटीआर) द्वारा मार्च में 60 अर्थव्यवस्थाओं में शुरू की गई व्यापक धारा 301(बी) जांच के बाद लिया गया है, जिसमें 45 से अधिक सरकारों के साथ परामर्श, कई सार्वजनिक सुनवाई और 1,600 से अधिक लिखित टिप्पणियों का विश्लेषण शामिल था।
वैश्विक व्यापार उपायों में नवीनतम वृद्धि
यह कदम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद वैश्विक व्यापार उपायों में नवीनतम वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए कई शुल्कों को गैरकानूनी घोषित किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने अपने व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धारा 301 के वैधानिक अधिकार का उपयोग किया। (एएनआई)
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