Karnataka High Court : कर्नाटक हाईकोर्ट से सोशल मी

कर्नाटक हाईकोर्ट से एक्स को लगा झटका, कहा - भारत के नियम मानने होंगे

कर्नाटक हाईकोर्ट से एक्स को लगा झटका, कहा - भारत के नियम मानने होंगे

Karnataka High Court : कर्नाटक हाईकोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को झटका लगा है. एक्स की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए यहां कानूनों का पालन करना ही होगा.

कोर्ट ने कहा, जो भी नागरिक न्यायिक संरक्षण चाहता है, उसे राष्ट्र का नागरिक होना चाहिए. सहयोग पोर्टल नागरिक और इंटरमीडियरी के बीच सहयोग का प्रतीक है इसलिए इस चुनौती का कोई औचित्य नहीं है. सोशल मीडिया को अराजक स्वतंत्रता में नहीं छोड़ा जा सकता. हर संप्रभु राष्ट्र सोशल मीडिया को नियंत्रित करता है. कोई भी मंच भारतीय बाजार को महज खेल का मैदान समझकर संचालित नहीं कर सकता.

भारत सरकार के टेकडाउन आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा, सूचना और संचार को कभी भी बिना रेगुलेशन के नहीं छोड़ा गया है. जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, नियंत्रण और रेगुलेशन भी लागू हुए हैं. केंद्र सरकार ने एक्स के कुछ अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक करने के लिए कहा था, लेकिन एलन मस्क कंपनी ने इसे कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी. एक्स ने कोर्ट में कहा कि वह अमेरिकी कानूनों के तहत काम करता है और उसे अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है. उसने कहा कि इसी वजह से भारत सरकार के टेकडाउन आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है.

सरकार ने बताया 

सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 19(2) केवल भारतीय नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है न कि विदेशी कंपनियों या गैर-नागरिकों को.केंद्र की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा.

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