सरकार ने 24 अगस्त 2026 से तय सीमा से अधिक मोबाइल क

24 अगस्त से तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों की होगी पहचान

एक व्यक्ति के नाम पर 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा (File Photo)

नई दिल्ली: सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तियों को नौ कनेक्शनों की निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने से रोकने के लिए उपाय करें। यह नई प्रणाली अगले सोमवार से लागू हो रही है। संचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग ने एक परिपत्र में कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को उन ग्राहकों की पहचान करनी होगी जो अपने नाम पर अनुमत अधिकतम संख्या तक पहुंचने के बाद नया मोबाइल कनेक्शन चाहते हैं।

30 नवंबर तक मोबाइल कनेक्शन में रियल-टाइम वेरिफिकेशन करना होगा लागू

निर्देशों के अनुसार, TSP को शुरू में ऐसे ग्राहकों की पहचान बाद में करने की अनुमति होगी, यानी मोबाइल कनेक्शन पंजीकृत होने के एक दिन बाद जांच की जा सकेगी। हालांकि, सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को 30 नवंबर, 2026 तक मोबाइल कनेक्शनों के पंजीकरण और सक्रियण की प्रक्रिया में इस प्रणाली को वास्तविक समय के आधार पर एकीकृत करने का निर्देश दिया है। 

24 अगस्त से तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों की होगी पहचान

परिपत्र में कहा गया है, "24 अगस्त 2026 से दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) प्रत्येक ग्राहक की फोटो के प्रतिनिधि चित्र का उपयोग करके निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने वाले ग्राहक की पहचान करने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपाय करेंगे और उन्हें सूचित करेंगे कि उनके पास पहले से ही एक व्यक्ति को अनुमत अधिकतम संख्या में मोबाइल कनेक्शन हैं। और तदनुसार, उन्हें नया मोबाइल कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्राहक केवल निर्धारित सीमा के भीतर ही मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर सके और उनका उपयोग कर सके।

अधिक मोबाइल कनेक्शन पर लगेगी रोक

निर्देशों के अनुसार, जब तक यह प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, निर्धारित सीमा से अधिक समय तक सक्रिय किए गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को समस्या के समाधान तक तुरंत निलंबित करना होगा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार ऑपरेटरों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करने में मदद करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया है। 23 अगस्त से निर्धारित सीमा तक पहुंच चुके प्रत्येक ग्राहक की तस्वीर की एक प्रतिनिधि छवि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) पर उपलब्ध कराई जाएगी। दूरसंचार कंपनियों को इन छवियों को प्रतिदिन डाउनलोड करना होगा और इनका उपयोग अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे ग्राहकों की पहचान करने के लिए करना होगा। 

एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा

9 अगस्त, 2012 को जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति देश के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में अपने नाम पर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में यह सीमा कम है। जम्मू और कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के ग्राहक अधिकतम छह मोबाइल कनेक्शन रख सकते हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि ग्राहकों को ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में दूरसंचार ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में उनके नाम पर पहले से मौजूद मोबाइल कनेक्शनों के बारे में घोषणा करनी होगी।

24 अगस्त से अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन पर रोक

दूरसंचार विभाग ने कहा कि संबंधित लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) निर्देशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। सरकार ने इसलिए 24 अगस्त वह तारीख निर्धारित की है, जिससे दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन प्राप्त करने वाले ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए उपाय शुरू करने होंगे, जबकि संपूर्ण रीयल-टाइम प्रणाली 30 नवंबर, 2026 तक लागू होनी आवश्यक है। 

(इनपुट: ANI)

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