विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को

विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के लिए वैधता और शुल्क नियमों में किए संशोधन, नए नियम लागू

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नई दिल्ली (भारत)। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसमें बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन शुल्क और वैधता शर्तों में लक्षित अद्यतन किए गए हैं। संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी बीएस मुबारक द्वारा हस्ताक्षरित ये नए नियम 15 सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के तुरंत बाद लागू हो गए।

मूलभूत पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन

नियम 12 के नए प्रतिस्थापित उप-नियम (1ए) के तहत, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जारी किया गया 36 पृष्ठों का साधारण पासपोर्ट अब जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक या बच्चे के 18 वर्ष का होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। नियम 8 (1) में संशोधन के अनुसार, सभी प्रकार के आवेदनों के लिए शुल्क संरचना पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट अद्यतन दरों का सख्ती से पालन करेगी। ये परिवर्तन मूलभूत पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हैं, जिन्हें अंतिम बार जून 2026 में अद्यतन किया गया था, जिससे देशभर में युवा आवेदकों के लिए पासपोर्ट जारी करने के संबंध में नियामक स्पष्टता आई है।

नवीनीकरण पासपोर्ट के शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि

गौरतलब है, कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संबंधी सभी सेवाओं के शुल्क में संशोधन किया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। यह वृद्धि पासपोर्ट जारी करने, नवीनीकरण, तत्काल प्रक्रिया, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के प्रतिस्थापन और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) सहित सभी श्रेणियों पर लागू होगी। संशोधित संरचना के तहत, वयस्कों के लिए नए या नवीनीकरण पासपोर्ट के शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सामान्य श्रेणी के तहत 36 पृष्ठों की पुस्तिका की कीमत अब 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है, जबकि 60 पृष्ठों की पुस्तिका की कीमत पहले के 2,000 रुपये के मुकाबले 3,500 रुपये हो गई है।

तत्काल पासपोर्ट के लिए लागत 3,000 रुपये

तत्काल सेवाओं के लिए भी शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले वयस्क को अब 3,500 रुपये के बजाय 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि 60 पृष्ठों के तत्काल पासपोर्ट की कीमत 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई है। तत्काल पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अब 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 8,500 रुपये होगी, जो पहले 5,500 रुपये थी। नाबालिगों के लिए, सामान्य श्रेणी के तहत 36 पृष्ठों वाले नए या पुनः जारी किए गए पासपोर्ट की लागत अब 1,750 रुपये होगी, जो पहले 1,000 रुपये थी, जबकि तत्काल पासपोर्ट के लिए यह लागत 3,000 रुपये होगी।

वरिष्ठ नागरिकों के नए आवेदनों पर 10% की छूट

मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के नए आवेदनों पर 10% की छूट जारी रहेगी, हालांकि यह छूट पुनः जारी किए गए पासपोर्ट के मामलों में लागू नहीं होगी। (इनपुट: ANI)

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