राउज एवेन्यू स्थित एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने म्यांम

NIA कोर्ट ने 7 विदेशी आरोपियों को अमेरिका और यूक्रेन जाने की दी अनुमति

NIA court allows 7 foreign accused to visit USA, Ukraine

नई दिल्ली (भारत)। गुरुवार को राउज़ एवेन्यू स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक स्पेशल कोर्ट ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को कुछ शर्तों और औपचारिकताओं के साथ एक महीने के लिए अपने परिवारों से मिलने यूएसए और यूक्रेन जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकार का ही एक विस्तार है। एनआईए जज प्रशांत शर्मा ने विदेश यात्रा की अनुमति और पासपोर्ट वापस पाने के लिए दी गई अर्जियों को मंजूर कर लिया है।

किन आरोपियों को मिली है विदेश यात्रा की अनुमति?

कोर्ट ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैनडाइक को यूएसए जाने और छह यूक्रेनी नागरिकों को एक महीने के लिए अपने परिवारों से मिलने यूक्रेन जाने की अनुमति दी है। इन सह-आरोपियों में हर्बा पेट्रो, स्लीवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफनकिव मारियन, होंचारुक मक्सिम (उर्फ मैक्सिम) और कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं। कोर्ट ने उन्हें एक महीने के बाद भारत लौटने और 72 घंटों के भीतर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उनके पासपोर्ट उन्हें सौंपने का निर्देश देते हुए 24 घंटों के भीतर अपनी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

जमानत और जांच में सहयोग से जुड़ी शर्तें

कोर्ट ने सभी सात विदेशियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी है, जिसके चलते उनके गुरुवार को तिहाड़ जेल से रिहा होने की संभावना है। अर्जियों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौर किया कि एनआईए द्वारा पूछे जाने पर आरोपियों ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताई थी। अदालत ने आदेश दिया कि ये सभी आरोपी एनआईए की मांग के अनुसार वीडियो कॉल या व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होंगे। साथ ही, उन्हें अभी से 24 घंटों के भीतर एनआईए को अपने आवासीय पते, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोपों से बरी करने की अर्जी मंजूर

डाइक की ओर से पेश हुए वकीलों ने 18 सितंबर को हुए समझौते का हवाला देते हुए इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत लगे आरोपों से डाइक को बरी करने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। एनआईए की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक Prosecutor और एडवोकेट ने बताया कि मामले की आगे की जांच चल रही है, हालांकि अभी आरोपियों की तुरंत मौजूदगी की जरूरत नहीं है और उनसे एक उचित लिखित अंडरटेकिंग ली जा सकती है।

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