बिहार के सारण में NIA और STF की संयुक्त कार्रवाई, AK-47 मामले में फरार आरोपी करामुल्लाह गिरफ्तार
नई दिल्ली (भारत)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार एसटीएफ के साथ संयुक्त अभियान में रविवार को एक एके-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामदगी से जुड़े मामले में फरार आरोपी करामुल्लाह को सारण से गिरफ्तार किया। एनआईए ने बताया कि अब्दुल गफ्फार के पुत्र और सारण जिले के चेतन परसा वार्ड नंबर 2 के निवासी करामुल्लाह को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।
नागालैंड से बिहार में अत्याधुनिक प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, "आरोपी करामुल्लाह ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर नागालैंड से बिहार में अत्याधुनिक प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य जन शांति और सुरक्षा को भंग करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना था।" यह मामला शुरू में 7 मई, 2024 को मुजफ्फरपुर के मुर्घाटिया पुल से फाकुली पुलिस स्टेशन द्वारा एक एके-47 राइफल, लेंस और जिंदा कारतूस बरामदगी और चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था।
अस्त्र अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत आरोपपत्र दाखिल
जांच पूरी होने के बाद, एनआईए ने 8 मई, 2025 को चार आरोपियों - विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी - के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और अस्त्र अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत पहली पूरक आरोपपत्र दाखिल की। एजेंसी ने 20 फरवरी, 2026 को आरोपी मंजूर खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1एए), 26 और 35 तथा अस्त्र अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत दूसरी पूरक आरोपपत्र दाखिल की।
मामले की आगे की जांच जारी
15 अप्रैल, 2026 को आरोपी कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1एए), 26 और 35 तथा अस्त्र अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत तीसरी पूरक आरोपपत्र दाखिल की गई। एनआईए ने कहा कि आरोपी भैरव त्रिपाठी और मुजफ्फरपुर के साहिबगंज निवासी जगत नारायण त्रिपाठी को भी हाल ही में बुधवार, 19 अगस्त को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। (इनपुटः ANI)
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