Retail Price : देश में बिक्री के लिए अब सभी पान मस

पान मसाला के पैकेट पर खुदरा मूल्य छापना होगा अनिवार्य

पान मसाला के पैकेट पर खुदरा मूल्य छापना होगा अनिवार्य

Retail Price : देश में बिक्री के लिए अब सभी पान मसाला पैक के लिए खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) लिखना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने अब सभी पान मसाला पैक के लिए खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) अनिवार्य कर दिया है।केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) ने इस संबंध में सेकंड (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है।

इसके तहत अब हर आकार और वजन के पान मसाला पैक पर आरएसपी और 2011 के नियमों में निर्धारित सभी अनिवार्य विवरण छापना अनिवार्य होगा। इससे पहले छोटे पैक वाले पान मसाला पैक के लिए आरएसपी से छूट मिली हुई थी। सभी पान मसाला पैक के लिए आरएसपी अनिवार्य करने के लिए  उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि सभी पान मसाला पर आरएसपी अनिवार्य रूप से छापना एक फरवरी 2026 से लागू होगा।

देश में पान मसाला के सभी निर्माता..

देश में पान मसाला के सभी निर्माता, पैकर और आयातकों को 26 फरवरी से इस नियम का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। पहले 10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक को आरएसपी से छूट दी गई थी। अब यह छूट खत्म कर दी गई है और छोटे पैकेटों पर भी स्पष्ट रूप से RSP और सभी जरूरी जानकारी छापनी होगी।

सरकार का मानना है कि सभी पान मसाला के लिए आरएसपी अनिवार्य करने से कर अनुपालन, सही कर निर्धारण और राजस्व वसूली में मदद मिल सकती है। आरएसपी अनिवार्य करने का नियम जीएसटी अनुपालन और राजस्व संग्रह को मजबूत करनेकी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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