चड्ढा के मुकदमे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से न

राघव चड्ढा की जीत: दिल्ली हाइकोर्ट ने दिया मानहानिकारक सामग्री हटाने का आदेश

नई दिल्ली । भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए एक बड़ी जीत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उन्हें महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उन सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का निर्देश दिया, जिनमें कथित तौर पर उन पर "पैसे के लिए खुद को बेचने" का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने चड्ढा की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन मानहानिकारक और एआई-हेरफेर वाली सामग्री के प्रसार के खिलाफ तत्काल सुरक्षा की मांग की थी।

चड्ढा ने पोस्टों में झूठ फैलाने का लगाया था आरोप

चड्ढा ने उच्च न्यायालय में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि कुछ पोस्टों में झूठा दावा किया गया था कि उन्होंने धन लाभ के लिए राजनीतिक निष्ठा बदल ली है। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि यह सामग्री निष्पक्ष राजनीतिक आलोचना से कहीं आगे बढ़कर उनके चरित्र पर दुर्भावनापूर्ण हमले के समान है। न्यायालय ने इस बात से सहमति जताई कि सामग्री वैध आलोचना और मानहानि के बीच की सीमा को पार कर गई है और इसे हटाने का आदेश दिया। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यवाही में व्यक्तित्व अधिकारों का मामला शामिल नहीं है, इस बिंदु को विस्तृत आदेश अपलोड होने के बाद स्पष्ट किया जाएगा।

डीपफेक के खतरे भी उजागर

चड्ढा के मुकदमे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से निर्मित डीपफेक और हेरफेर किए गए दृश्यों के बढ़ते खतरे को भी उजागर किया गया है, जिनका इस्तेमाल जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। आज दी गई अंतरिम राहत को प्रौद्योगिकी के ऐसे दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय के तर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दिए गए निर्देशों के दायरे सहित पूर्ण आदेश का इंतजार है। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कानूनी निहितार्थों और सार्वजनिक हस्तियों की पहचान के अनधिकृत उपयोग से संबंधित बढ़ते मामलों में से एक है। न्यायालय ने पिछले मामलों में एआई द्वारा निर्मित और डिजिटल रूप से हेरफेर की गई सामग्री के माध्यम से मशहूर हस्तियों के नाम, आवाज और तस्वीरों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की है। (एएनआई)

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