राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड

आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, 17 अगस्त को सुनवाई

Rahul Gandhi Moves Supreme Court Over Disproportionate Assets Allegations

नई दिल्ली (भारत)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जो कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़े मामले में दिया गया था।

17 अगस्त को राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच 17 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने मई में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को आरोपों की जांच और पुष्टि करने तथा मामले में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था।

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती, केस दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग

गांधी ने हाई कोर्ट के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने शिशिर की शिकायत के आधार पर शुरू की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है। उन्होंने मामले की कार्रवायी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी अलग से मांग की है।

CBI के हलफनामे पर हाई कोर्ट ने जताई असंतुष्टि

20 जुलाई को मामले पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने CBI के हलफनामे को असंतोषजनक पाया और उसे अपनी जांच की स्थिति बताते हुए एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा।

ED की जांच पर हाई कोर्ट ने कहा- कार्रवाई योग्य जानकारी मिली तो कदम उठा सकती है एजेंसी

हाई कोर्ट ने कहा था कि ED ने अपनी ओर से जरूरी कदम उठाए हैं और स्पष्ट किया कि अगर जांच में कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिस पर कार्रवाई की जा सके, तो एजेंसी उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की। (Source: ANI)

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