चेक बाउंस से जुड़े मामले में अभिनेता राजपाल यादव क

दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत, राजपाल यादव तिहाड़ जेल से रिहा

Rajpal Yadav Granted Interim Bail by Delhi High Court

नई दिल्ली। चेक बाउंस से जुड़े मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद मंगलवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अभिनेता भारी सुरक्षा और मीडिया की मौजूदगी में जेल से बाहर निकले। साधारण कपड़ों में और शांत दिखाई दे रहे यादव ने बाहर इंतजार कर रहे मीडिया से थोड़ी बात की।

30 साल का सफर और जनता के प्यार का किया जिक्र

यादव ने कहा, "मुझे बॉलीवुड में 30 साल पूरे होने वाले हैं। पूरे देश का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा, इसलिए मैं 200-250 फिल्में कर पाया। भारतीय सिनेमा का बच्चा, बुजुर्ग और नौजवान मेरे दिल का हिस्सा है। वे मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं। पूरे देश की जनता मेरे साथ थी।"

मैं हर आरोप का जवाब देने को तैयार हूँ: राजपाल यादव

चेक बाउंस मामले में चल रही कानूनी लड़ाई के बारे में राजपाल यादव ने कहा, "यह मामला 2012 में शुरू हुआ था और आज 2026 है। पिछले 10 सालों में हाई कोर्ट ने जहां-जहां आदेश दिए, मैं हर जगह पेश हुआ हूं और आगे भी जहां आदेश मिलेगा, मैं हाजिर रहूंगा। जिस तरह पूरे देश, दुनिया और बॉलीवुड ने मुझे प्यार दिया है, अगर मुझ पर कोई आरोप है तो मैं 100 प्रतिशत जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद हाई कोर्ट, आपने मुझे सुने जाने का मौका दिया।"

कोर्ट ने 18 मार्च तक सजा पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उनकी सजा को 18 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने आदेश देते हुए राजपाल यादव को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत देने का निर्देश दिया। अदालत ने राहत देते समय यह भी ध्यान में रखा कि 1.5 करोड़ रुपये प्रतिवादी के बैंक खाते में जमा किए जा चुके हैं।

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