सुप्रीम कोर्ट ने ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी मामले मे

पीएम मोदी पर ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, मानहानि केस पर रोक

Relief for Rahul Gandhi as Court Stays Defamation Case

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी को लेकर चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। गांधी की याचिका में 8 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

राफेल सौदे पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए 2018 में की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश दिया, “नोटिस जारी करें। चार सप्ताह में जवाब दें। सुनवाई पर रोक।” रायबरेली के सांसद राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

भाजपा नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

यह मामला भाजपा सदस्य महेश श्रीश्रीमाल की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने श्रीश्रीमाल की शिकायत पर गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, न्यायालय ने 2021 के अपने आदेश को बरकरार रखते हुए मजिस्ट्रेट को शिकायत की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया था, ताकि राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकें।

शिकायतकर्ता ने लगाया था ट्रोलिंग का आरोप

शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है।

(एएनआई)

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