दिल्ली पुलिस के फॉरेनर सेल ने ऑपरेशन विस्टा 1.0 के

ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत दिल्ली में 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, वीजा नियम उल्लंघन का आरोप

Six Bangladeshi Nationals Arrested in Delhi for Alleged Visa Violations Under Operation Vista 1.0

नई दिल्ली (भारत)। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ के फॉरेनर सेल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विस्टा 1.0 (वीजा स्टेटस वेरिफिकेशन) के तहत डबल-एंट्री वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

निर्धारित समय से ज्यादा समय से भारत मे रह रहे थे

अधिकारियों के अनुसार, सभी छह विदेशी नागरिक भारत में निर्धारित अधिकतम 15 दिनों की अवधि से अधिक समय तक रह रहे थे। यह उल्लंघन मध्य जिले के होटलों और गेस्ट हाउसों में चलाए गए एक विशेष सत्यापन अभियान के दौरान सामने आया। उनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा दस्तावेजों की जांच के बाद, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के माध्यम से कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। एफआरआरओ ने प्रतिबंध आदेश जारी किए और सभी छह लोगों को सेवा धाम स्थित नजरबंदी केंद्र में भेज दिया गया, जहां वे निर्वासन की कार्यवाही पूरी होने तक रहेंगे।

वीजा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चल रहा प्रवर्तन 

विदेशी नागरिकों द्वारा वीजा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चल रहे प्रवर्तन अभियान के तहत, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ के फॉरेनर सेल ने ऑपरेशन विस्टा 1.0 (वीजा स्टेटस वेरिफिकेशन) शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली में तय समय से अधिक समय तक रहने वाले या वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करना था। इस अभियान के दौरान, टीम ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होटलों और गेस्ट हाउसों में व्यापक सत्यापन किया। नबी करीम में अराकशन रोड पर स्थित एक होटल में निरीक्षण के दौरान, छह बांग्लादेशी नागरिक वहां ठहरे हुए पाए गए।

डबल एंट्री वीजा पर भारत में दाखिल

उनके पासपोर्ट, वीजा और आव्रजन रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि वे डबल एंट्री वीजा पर भारत में दाखिल हुए थे, जिसके तहत प्रत्येक यात्रा के लिए अधिकतम 15 दिनों तक रहने की अनुमति थी। हालांकि, सभी छह लोग निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रहे, जिससे उन्होंने अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया। छह विदेशी नागरिकों को तत्काल हिरासत में लेकर एफआरआरओ के समक्ष पेश किया गया। एफआरआरओ ने कानूनी कार्यवाही शुरू की और निर्वासन की औपचारिकताओं के पूरा होने तक उनकी हिरासत के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किए। यह अभियान मध्य जिले के विशेष स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप यादव के नेतृत्व में और एसीपी (ऑपरेशन) पदम सिंह राणा की देखरेख में चलाया गया।

निरीक्षण के दौरान पकड़े गए छह बांग्लादेशी नागरिक

टीम ने होटलों, गेस्ट हाउसों और विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान छह बांग्लादेशी नागरिक पाए गए। उनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा रिकॉर्ड की जांच से पुष्टि हुई कि उन्होंने ठहरने की अनुमत अवधि से संबंधित शर्तों का उल्लंघन किया था। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और आगे की कार्रवाई के लिए मामले को एफआरआरओ (विदेशी आवास कार्यालय) के साथ समन्वयित किया गया। पूछताछ के दौरान, सभी छह लोगों ने खुलासा किया कि वे वैध डबल-एंट्री वीजा पर भारत में प्रवेश कर चुके थे और मध्य दिल्ली के होटल सार्थक प्लेस में ठहरे हुए थे ।

अपने वीजा की शर्तों का किया उल्लंघन

उनके यात्रा दस्तावेजों की विस्तृत जांच से पता चला कि यद्यपि उनके वीजा वैध थे, प्रत्येक यात्रा के लिए अधिकतम 15 दिनों तक ही रहने की अनुमति थी। उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से कोई विस्तार या अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमत अवधि का उल्लंघन किया, जिससे उन्होंने अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया। आव्रजन अभिलेखों और यात्रा दस्तावेजों के माध्यम से तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। एफआरआरओ ने वीजा उल्लंघन और भारत में विदेशी नागरिकों के रहने से संबंधित लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतिबंध आदेश जारी कर दिए गए हैं और निर्वासन की कार्यवाही चल रही है।

अनुमति सीमा से अधिक दिनों से भारत में

जांच में यह साबित हुआ कि सभी छह बांग्लादेशी नागरिक वैध डबल एंट्री वीजा पर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन बाद में प्रत्येक यात्रा के लिए अनुमत 15 दिनों की सीमा से अधिक समय तक रुककर अनिवार्य वीजा शर्तों का उल्लंघन किया। जांच के बाद, उन्हें एफआरआरओ के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें सेवा धाम, शाहजादा बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली स्थित निरोध केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जहां वे निर्वासन की कार्यवाही पूरी होने तक रहेंगे। (इनपुट: ANI)

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