सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर में दान की पूर

बांके बिहारी मंदिर के दान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा एक-एक पैसा मंदिर के खजाने में जमा हो

Supreme Court Orders Full Deposit of Donations in Banke Bihari Temple Treasury

नई दिल्ली (भारत)। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा सीधे मंदिर के खजाने में जमा होना चाहिए। इसके लिए निर्धारित दान पेटियों या ऑनलाइन भुगतान का इस्तेमाल किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि मंदिर से जुड़े किसी भी व्यक्ति को दान की रकम पर मंदिर के खजाने में जमा होने से पहले अपना अधिकार जताने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पुजारी को देवता पर कोई अधिकार नहीं

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि "पुजारी को देवता पर कोई अधिकार नहीं हो सकता।" अदालत ने दान की रकम के कथित गबन और चढ़ावे के संग्रह में अनियमितताओं के आरोपों को गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की प्रबंध समिति को दान प्राप्त करने और उसका पूरा हिसाब रखने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे दान की रकम में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को रोका जा सके।

सेवायतों की भूमिका पर भी सख्त रुख

अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवायतों या मंदिर से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दान की रकम को मंदिर के खजाने में जमा होने से रोकने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने प्रबंध समिति को कदाचार रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।

मंदिर के पैसे से जमीन खरीदने पर भी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की वित्तीय व्यवस्था को लेकर एक और अहम निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मंदिर के धन से अचल संपत्ति खरीदने से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव पहले कोर्ट के सामने रखा जाए और अदालत की विचार प्रक्रिया पूरी होने से पहले उसे अंतिम रूप न दिया जाए।

हाईलेवल कमेटी ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्च-स्तरीय समिति की स्थिति रिपोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत के सामने पेश की। उन्होंने मामले से जुड़ी तस्वीरें भी रिकॉर्ड पर रखीं और कहा कि इसमें कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है।

मंदिर प्रशासन और वित्तीय पारदर्शिता का मामला

सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के प्रशासन और वित्तीय जवाबदेही से जुड़ी चल रही सुनवाई का हिस्सा हैं। अदालत मंदिर की प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मंदिर के अनुष्ठानों और अन्य संबंधित मामलों को लेकर निर्देश मांगे गए हैं। कोर्ट के ताजा निर्देशों का मुख्य जोर मंदिर को मिलने वाले दान की पारदर्शी व्यवस्था, पूरी वित्तीय जवाबदेही और चढ़ावे की रकम के उचित हिसाब-किताब पर है। (Source: ANI)

यह भी पढ़े:    केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, पंजाब-गुजरात के 1,000-1,000 सरकारी स्कूलों का संयुक्त निरीक्षण की चुनौती