CDSCO ने सितंबर 2026 में 330 दवा सैंपल गुणवत्ता जा

CDSCO की जांच में सितंबर में 330 घटिया दवाओं के सैंपल और एक नकली दवा की पहचान

CDSCO Finds 330 Substandard Drug Samples in September

नई दिल्ली: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने सितंबर 2026 में नियमित नियामक निगरानी के दौरान 330 दवा सैंपल को निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाला (NSQ) और एक सैंपल को नकली दवा के रूप में पहचाना है। मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने 42 दवा सैंपल को NSQ के रूप में पहचाना, जबकि राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने ऐसे 288 सैंपल की पहचान की। दवा के सैंपल को NSQ घोषित करने का आधार यह है कि वह निर्धारित गुणवत्ता मानकों में से एक या उससे अधिक मानकों पर खरा नहीं उतरता। CDSCO ने स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष सरकारी प्रयोगशालाओं में जांचे गए दवा उत्पादों के संबंधित बैचों तक सीमित है। इससे बाजार में उपलब्ध अन्य दवा उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठता।

दिल्ली में एक नकली दवा की पहचान

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) से एक दवा सैंपल को नकली के रूप में पहचाना गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दवा का निर्माण कथित तौर पर अनधिकृत निर्माताओं ने किसी दूसरी कंपनी के ब्रांड नाम का इस्तेमाल करके किया था। मामले की जांच जारी है और लागू कानूनों व नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। CDSCO ने कहा कि राज्य नियामकों के साथ मिलकर नियमित रूप से घटिया गुणवत्ता वाली और नकली दवाओं की पहचान की जाती है, ताकि ऐसी दवाओं पर कार्रवाई की जा सके और उन्हें बाजार से हटाया जा सके।

अगस्त में 220 दवा सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे थे

इससे पहले, सितंबर में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, CDSCO ने अगस्त 2026 में नियमित नियामक निगरानी के दौरान 220 दवा सैंपल को NSQ के रूप में पहचाना था। इनमें केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं द्वारा पहचाने गए 29 सैंपल और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा पहचाने गए 191 सैंपल शामिल थे। CDSCO की मासिक NSQ और नकली दवा अलर्ट रिपोर्ट में दिल्ली NCT से एक दवा सैंपल को भी नकली के रूप में पहचाना गया था। रिपोर्ट के अनुसार, इस दवा को कथित तौर पर किसी दूसरी कंपनी के ब्रांड नाम का इस्तेमाल करके अनधिकृत निर्माता ने बनाया था। मामले की जांच जारी है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तथा संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। CDSCO ने बताया कि घटिया गुणवत्ता वाली और नकली दवाओं की सूची नियमित नियामक निगरानी के तहत हर महीने अपने पोर्टल पर जारी की जाती है।

(ANI)

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