बैतूल में जादू-टोने के शक में 12 साल के मासूम की लोहे की रॉड हत्या, बोरी में भरकर जंगल में फेंका शव
बैतूल (मध्यप्रदेश)। जिले के मुलताई थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले का त्वरित खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुलताई मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाते हुए आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद चक्का जाम खत्म हुआ। मुलताई एसडीओपी एके सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को समझाया और चक्का जाम खत्म करवाया गया।
20 जून से लापता था बालक
22 जून को फरियादिया संगीता, पति सद्दू आहके, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम ताईखेड़ा मुलताई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका 12वर्षीय नाबालिग पुत्र अंकुश आहके 20 जून की दोपहर लगभग 3 बजे से लापता है। फरियादिया ने बताया कि गांव ताईखेड़ा के ही निवासी सुदामा पिता मोहन इनवाती ने उसके बेटे अंकुश अहाके को खेलने के बहाने घर से अपने साथ ले गया था। जिसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट पर थाना मुलताई में धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेंद्र जैन द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी मुलताई एसके सिंह के निर्देशन में तथा थाना प्रभारी मुलताई विकास पटेल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर गुमशुदा बालक की तलाश तेज की गई एवं विभिन्न संभावित स्थानों पर सघन खोजबीन शुरू की गई।
पूछताछ के दौरान हत्या की बात कबूल की
विवेचना के दौरान संदेही सुदामा पिता मोहन इनवाती, उम्र 18 वर्ष 03 माह, निवासी ताईखेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर संदेह गहराने पर उससे पूछताछ की गई जिसमें उसने खुलासा किया कि उसने अपने साथी राकेश पिता रमेश उइके, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम ताईखेड़ा थाना मुलताई के साथ मिलकर नाबालिग अंकुश आहके की हत्या कर दी है।
लोहे की रॉड से पीटा, रस्सी से गला दबाकर मार डाला
आरोपी ने बताया कि दोनों को अंधविश्वास एवं जादू-टोने का संदेह था। इसी संदेह के चलते उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अंकुश को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला कर एवं रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पश्चात साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को बोरी में बांधकर ग्राम सालईढाना के जंगल स्थित नाले में फेंक दिया।
अपराध स्वीकार करते हुए शव छिपाने के स्थान की जानकारी दी
आरोपी सुदामा पिता मोहन इनवाती के मेमोरेंडम एवं निशानदेही पर दूसरे आरोपी राकेश उइके को हिरासत में लिया गया। राकेश द्वारा भी अपराध स्वीकार करते हुए शव छिपाने के स्थान की जानकारी दी गई। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने ग्राम सालईढाना के जंगल में नाले से बोरी में बंधा शव बरामद किया, जिसकी पहचान मृतक अंकुश आहके के रूप में उसके परिजनों द्वारा की गई।
न्यायालय के समक्ष किया जा रहा प्रस्तुत
प्रकरण में विवेचना के दौरान हत्या के अपराध के साक्ष्य मिलने पर धारा 103(1), 3(5) बीएनएस का इजाफा किया गया। आरोपी राकेश उइके एवं सुदामा पिता मोहन इनवाती को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले की विवेचना जारी है।
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