जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम आदेश, नाबालिग को वाहन चलाने देना बीमा पॉलिसी का उल्लंघन

हाईकोर्ट का अहम आदेश, नाबालिग को वाहन चलाने देना बीमा पॉलिसी का उल्लंघन

MP News : जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में व्यवथा दी कि यदि कोई वाहन मालिक लापरवाही से किसी नाबालिग को ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने की अनुमति देता है तो यह बीमा पालिसी का उल्लंघन है। जस्टिस हिमांशु जोशी की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना बुजुर्ग का कर्तव्य है कि नाबालिग को उस रास्ते पर जाने से रोका जाए जो अभी तक उसके लिए नहीं बने  हैं। कोर्ट ने बीमा कंपनी को पहले मुआवजा की राशि घायल को देने को कहा और उसके बाद उसकी वसूली वाहन चालक और उसके मालिक से करने के निर्देश दिये।

प्रकरण के अनुसार, मंडला में रहने वाले मनीष कुमार सिंगरोरे 7 अक्टूबर 2004 को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल हो गये। मंडला में रहने वाला नाबालिग नितिन अग्रवाल लापरवरी पूर्वक वाहन चला रहा था। उस वाहन का रजिस्ट्रेशन चालक के बड़े भाई निशांत अग्रवाल के नाम था। घायल आठ दिन तक जबलपुर अस्पताल में भर्ती रहा। उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। इस मामले  में अतिरिक्त मोटर दुर्धटना दावा अधिकरण जबलपुर ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी को निर्देश दिये थे कि घायल को 76 हजार मुआवजे का भुगतान करे। कंपनी ने अधिकरण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। 

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