गुवाहाटी की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 2.146 किलोग्रा

असम में 2.146 किलो मेथम्फेटामाइन मामले में तीन दोषियों को 15 साल की कठोर सजा

Assam Court Sentences Three to 15 Years Rigorous Imprisonment in 2.146 Kg Methamphetamine Case

गुवाहाटी (असम)। असम के कामरूप (मेट्रो) जिले में मादक औषधि एवं मनोविकारकारी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय ने तीन व्यक्तियों को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

धारा 22 (सी), 28, 29, 35 और 54 के तहत दोषी

गुवाहाटी, असम के कामरूप (एम) जिले के एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश ने 3 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), गुवाहाटी के अपराध संख्या 13/2020 के एक मामले में शकील खान, याहिया खान और मिथिलेश कुमार को दोषी ठहराया। सफल सुनवाई के बाद, आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 (सी), 28, 29, 35 और 54 के तहत अपराध का दोषी पाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया।

आरोपियों को 15 वर्ष का कठोर कारावास और 2 लाख रुपये का जुर्माना

तदनुसार, तीनों आरोपियों को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का कारावास होगा। गुवाहाटी स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2020 को विशिष्ट सूचना के आधार पर, एनसीबी गुवाहाटी जोनल यूनिट ने रहमान हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, वीआईपी रोड, सिक्स माइल, खानापारा के पास से 2.146 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन टैबलेट जब्त की। यह मेथम्फेटामाइन तीन व्यक्तियों, शकील खान, मोहम्मद याहिया खान (दोनों मणिपुर निवासी) और बिहार निवासी मिथिलेश कुमार के कब्जे से बरामद की गई थी।

8 अप्रैल, 2021 को हुई थी शिकायत दर्ज

तदनुसार, एनसीबी गुवाहाटी अपराध संख्या 13/2020 के तहत एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और एनसीबी गुवाहाटी जोनल यूनिट द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रभावी जांच पूरी होने के बाद, 8 अप्रैल, 2021 को शिकायत दर्ज की गई। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद, न्यायालय ने 3 सितंबर को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। (इनपुट: ANI)

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