आजम खान को मिली बड़ी राहत, क्वालिटी बार पर कब्जा मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत
Azam Khan : हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामला में जमानत मिल गई है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 23 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था. एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई थी. जमानत के लिए आजम खान ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. आजम खान जेल में हैं. अधिकतर मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है.
यह मामला आजम पर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कब्जा करने का है. 21 नवंबर 2019 को स्वामी गगन अरोड़ा ने शिकायत की थी. इसी पर राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी. आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को आरोपी बनाया था. मुकद्दमा तो 2019 में दर्ज हुआ था, आजम खान को 2024 में आरोपी बनाया गया.
आजम खान के वकील ने बताया
इसके बाद पुलिस ने आजम खान को भी नामजद कर दिया. आजम खान के वकील और अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने कहा कि आजम को को लगभग सभी मुकदमों में राहत मिल चुकी है. संभावना है कि वह शीघ्र जेल से रिहा हो सकते हैं. जमानत का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व ए जी ए रूपक चौबे ने कहा था कि आज़म का लंबा आपराधिक इतिहास है. घटना के वक्त वह तत्कालीन सरकार में नगर विकास मंत्री थे. अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपराध किया गया है.