गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल त

बारामूला पुलिस ने 2008 के उग्रवाद से जुड़े मामले में कार्रवाई तेज की, 69.82 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

Baramulla Police Seize Property Worth ₹69.82 Lakh

बारामूला (जम्मू और कश्मीर) [भारत]: गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए, बारामूला पुलिस ने रविवार को सोपोर स्थित एनआईए न्यायालय से एक कुर्की आदेश प्राप्त किया। यह कुर्की आदेश चंदूसा पुलिस स्टेशन में धारा 2/3 निकास और आंतरिक आवागमन (नियंत्रण) अध्यादेश, 2005 (ईआईएमसीओ) अधिनियम, धारा 120-बी और 121 रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) और धारा 13 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में है।

69.82 लाख रुपये की जमीन कुर्क करने का आदेश

पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कुर्की आदेश आरोपी परवेज़ अहमद फामदा, पुत्र यार मोहम्मद फामदा, निवासी कौहर बाला, चंदूसा की 12 कनाल 01 मरला और 73 वर्ग फुट भूमि से संबंधित है। संपत्ति का मूल्य 69,82,550 रुपये (उनसठ लाख बयासी हजार पांच सौ पचास रुपये मात्र) आंका गया है और आवश्यक मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है।

दूसरे आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

इसी मामले में एक अन्य घटनाक्रम में, बारामूला पुलिस ने सोपोर स्थित एनआईए न्यायालय से एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद भट, पुत्र अब्दुल अहद भट, निवासी राजपोरा, चंदूसा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों का पीछा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बारामूला पुलिस की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि कानूनी कार्यवाही कानून के अनुसार तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे।

सीआईके ने तीन जिलों में चलाया तलाशी अभियान

इससे पहले शनिवार को, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां और बारामूला जिलों में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। अनंतनाग के हिलर शाहबाद क्षेत्र में एक आवासीय घर पर तलाशी के दौरान, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) फारूक अहमद के नेतृत्व में सीआईके की एक टीम ने दो डिजिटल उपकरण जब्त किए।

डिजिटल उपकरण फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे

अधिकारियों के अनुसार, यह ज़ब्ती पुलिस स्टेशन सीआईके कश्मीर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए और 505 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 03/2023 के संबंध में की गई है। ज़ब्त की गई सामग्री को आगे की जांच के लिए विस्तृत फोरेंसिक परीक्षण हेतु भेजा जाएगा।

(एएनआई)

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