बैतूल जिले में पटाखों के अवैध विक्रय और सुरक्षा नि

बैतूल में अरिहंत जनरल स्टोर सील, प्रशासन ने जब्त किए पटाखे

Betul Store Sealed, Firecrackers Seized

बैतूल: बैतूल जिले में पटाखों के अवैध विक्रय और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देश पर खेड़ी सावलीगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर अरिहंत जनरल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की। यहां पटाखों की बिक्री पाए जाने पर दुकान से पटाखे जब्त कर प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डॉ. अभिजीत सिंह और एसडीओपी अन्नपूर्णा सिरसाम ने खेड़ी सावलीगढ़ में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अरिहंत जनरल स्टोर पर पटाखों की बिक्री होती मिली।

जरूरी अनुमति के बिना हो रही थी बिक्री

जांच में सामने आया कि दुकान संचालक के पास पटाखों का लाइसेंस तो था, लेकिन जनरल स्टोर से पटाखों की बिक्री करने के लिए आवश्यक लाइसेंस या अनुमति उपलब्ध नहीं थी। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही पटाखे जब्त कर दुकान को सील कर दिया।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देश पर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों का भंडारण और विक्रय निर्धारित नियमों और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। बिना आवश्यक अनुमति के पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की इस कार्रवाई को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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