भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 के तहत प्रमुख चौ

भोपाल में धरना-प्रदर्शन पर रोक, पॉलिटेक्निक समेत प्रमुख चौराहों के आसपास लागू हुआ प्रतिबंध

Bhopal Bans Protests Near Key Junctions Under Section 163

भोपाल (मध्य प्रदेश)। देश की राजधानी दिल्ली की तरह अब भोपाल में भी प्रमुख स्थानों पर धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहों सहित इनके आसपास के क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल और पुतला दहन नहीं किया जा सकेगा।

इन प्रमुख चौराहों और आसपास के क्षेत्रों में लागू प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार, रोशनपुरा चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहे सहित इन स्थानों तक पहुंचने वाले मार्गों पर प्रदर्शन और आंदोलन प्रतिबंधित रहेंगे। इन क्षेत्रों में धरना देने, हड़ताल करने और पुतला दहन जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। पुलिस कमिश्नरेट ने इन स्थानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किया है।

VIP मूवमेंट और आम लोगों की सुविधा का दिया गया हवाला

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि इन मार्गों का इस्तेमाल राजभवन, एयरपोर्ट, हमीदिया हॉस्पिटल सहित अन्य प्रमुख स्थानों तक आने-जाने के लिए किया जाता है। आदेश के मुताबिक, VIP मूवमेंट के लिहाज से भी ये मार्ग सुविधाजनक हैं। चौराहों पर धरना-प्रदर्शन के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानी रोकना भी इस प्रतिबंध का उद्देश्य बताया गया है।

आदेश की कॉपी बनी खबर का प्रमुख विजुअल

इस खबर के लिए आदेश की कॉपी को प्रमुख विजुअल के रूप में दिखाया जा सकता है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संबंधित चौराहों और आसपास के क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन तथा पुतला दहन पर रोक का उल्लेख है। 

यह भी पढ़ें:   पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, नेहा बोरा बोलीं- यह असहमति के अधिकार के खिलाफ