बिहार में स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर लगेगा टोल टैक्स
पटना,(बिहार)। में राज्य के अधीन आने वाली प्रमुख सड़कों और बड़े पुलों पर टोल टैक्स लागू करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य सरकार की सड़कों पर भी वाहन चालकों को तय दरों के अनुसार टोल टैक्स देना होगा।
टोल की दरें वाहन की श्रेणी के आधार पर निर्धारित
टोल की दरें वाहन की श्रेणी के आधार पर निर्धारित की गई हैं। निजी कार, जीप, वैन और अन्य हल्के चारपहिया वाहनों के लिए 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर शुल्क तय किया गया है, जबकि व्यावसायिक उपयोग वाले वाहनों से 2 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जाएगा। कम क्षमता वाले बस और ट्रकों पर 4 रुपये प्रति किलोमीटर, अधिक क्षमता वाले बस और ट्रकों पर 4.60 रुपये प्रति किलोमीटर तथा भारी निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूला जाएगा।
टोल संग्रह को पूरी तरह तकनीक पर आधारित
नई नियमावली में टोल संग्रह को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत फास्टैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से टैक्स संग्रह को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारु बनी रहे और टोल प्लाजा पर समय की बचत हो।
बिना फास्टैग वाले वाहनों से लिया जाएगा अतिरिक्त शुल्क
सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर सख्ती के प्रावधान बनाए हैं। बिना फास्टैग वाले वाहनों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जबकि ओवरलोड वाहनों पर सामान्य टोल के अलावा भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही टोल दरों की समय-समय पर समीक्षा, ऑडिट, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम बनाए जाएंगें।
कुछ श्रेणियों के वाहनों और पात्र उपयोगकर्ताओं को टोल शुल्क में मिलेगी छूट
कुछ श्रेणियों के वाहनों और पात्र उपयोगकर्ताओं को टोल शुल्क में छूट देने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का मानना है, कि इस नीति से सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के साथ-साथ राज्य की परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
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