यूपी में बायोप्लास्टिक उद्योगों को स्टांप ड्यूटी में मिलेगी 100% तक छूट
UP News : उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 के तहत स्थापित होने वाली एंकर और गैर-एंकर इकाइयों को भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार, नीति के तहत, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल (गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) में 75%, और गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद जिलों में 50% तक की छूट शामिल है। ये छूट नीति की घोषणा के एक वर्ष पहले या बाद तक की भूमि खरीद पर लागू होंगी।
यूपी की योगी सरकार ने राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। यह व्यवस्था सरकारी गजट में अधिसूचना - के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गई है। शासनादेश के तहत क्षेत्रवार स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में स्थापित एंकर इकाइयों (₹1000 करोड़ से अधिक निवेश वाली) और अन्य इकाइयों को यह लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैर-एंकर इकाइयों को भी वही छूट प्रदान की जाएगी, जो एंकर इकाइयों के लिए निर्धारित है।
यानी क्षेत्र के आधार पर दोनों श्रेणियों को समान प्रतिशत में स्टांप शुल्क में राहत मिलेगी। उद्यमियों के लिए इस छूट के साथ कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। संबंधित जिले के जिलाधिकारी या जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त को यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित विलेख बायोप्लास्टिक उद्योग नीति-2024 के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही, छूट की राशि के बराबर अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी पंजीकरण के समय जमा करनी होगी, जिसकी वैधता पात्र निवेश अवधि से कम से कम एक वर्ष अधिक होगी।
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