धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की पवित्रता और मर्या

चमोली प्रशासन का सख्त आदेश: धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और बिना अनुमति के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

चमोली जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार

चमोली (उत्तराखंड)। बद्रीनाथ धाम सहित जनपद चमोली के सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने धार्मिक स्थलों के आसपास उच्च आवृत्ति वाले साउंड सिस्टम का प्रयोग कर धार्मिक स्थलों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।

किसी भी आयोजन से पहले पूर्वानुमति अनिवार्य

आदेश के अनुसार धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के आसपास किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से विधिवत पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संबंधित उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यक्रम की अनुमति देने से पूर्व सभी पहलुओं का गंभीरता से परीक्षण करते हुए स्वयं अनुमति जारी करेंगे। किसी अन्य विभाग अथवा अधिकारी को अनुमति प्रदान करने के लिए नामित नहीं किया जाएगा।

आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वाले आयोजक मंडल/आयोजन समिति के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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