चंदौली पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के मामले में 2

चंदौली के गोवध मामले में फरार 25 हजार का इनामी चढ़ा पुलिस के हत्थे, बिहार से हुई गिरफ्तारी

Chandauli Police Arrest ₹25,000 Rewarded Accused in Cow Slaughter Case

चंदौली (उत्तर प्रदेश)। थाना अलीनगर पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को बिहार से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

वाहन चेकिंग में पकड़ा गया गोवंश से भरा पिकअप

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2024 में थाना अलीनगर क्षेत्र के सिंधीताली पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप चालक पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर फरार हो गया था। जांच में पिकअप वाहन से छह गोवंश बरामद किए गए थे। इस मामले में थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0 202/2024 के तहत गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/5बी/8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

स्थानीय बिहार पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक घनश्याम शुक्ला के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर स्थानीय बिहार पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए वांछित इनामिया अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी सरपनी वार्ड संख्या-11, हाटा, थाना चैनपुर, जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार को श्री राम वस्त्रालय, जनपद रोहतास (बिहार) के पास से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस टीम ने की सफल गिरफ्तारी

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ थाना अलीनगर में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा लंबित है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक घनश्याम शुक्ला, उपनिरीक्षक अनिल कुमार सिंह (चौकी प्रभारी आलूमील) तथा उपनिरीक्षक अमित कुमार सिंह (चौकी प्रभारी भूपौली) शामिल रहे। 

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