कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता मोक्ताकि

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेता मोक्ताकिन आलम विधानसभा चुनाव के बन सके उम्मीदवार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेता मोक्ताकिन आलम विधानसभा चुनाव के बन सके उम्मीदवार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता मोक्ताकिन आलम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ घंटा पहले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बन सके। कांग्रेस नेता मोक्ताकिन आलम का नाम विचाराधीन वोटर की सप्लीमेंटरी लिस्ट में शामिल नहीं था। उन्हें अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी राहत नहीं मिली और एक दिन ही नामांकन पक्ष दाखिल करने का बच गया था। वे सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को सुना और चुनाव आयोग को उनका नाम सप्लीमेंटरी लिस्ट में तुरत शामिल करने का आदेश दिया।

उसके बाद वे नदिया जिले के तहत विधानसभा सीट रतुआ से नामांकन पत्र दाखिल कर सके। गौरतलब है कि इसके एक दिन पहले कांग्रेस के नेता मोहताब शेख का नाम सप्लीमेंटरी लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। वे अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए और उन्हें राहत मिली। उनका नाम वोटर लिस्ट से जुड़ पाया। वे मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा सीट से उम्मीदवार हो पाए। अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने  चुनाव आयोग यह नहीं बता पाया कि किन कारणों से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।

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