जबलपुर। ​सिवनी के बहुचर्चित हवाला घूसकांड में गिरफ

पूर्व SDOP को रिहाई का आदेश, कोर्ट ने कहा- बच्चे को मां के साथ ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते

पूर्व SDOP को रिहाई का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - बच्चे को मां के साथ ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते

जबलपुर। ​सिवनी के बहुचर्चित हवाला घूसकांड में गिरफ्तार पूर्व एसडीओपी (SDOP) पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सोमवार को विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दी।

​जमानती बॉड भरने पर पूजा पांडे को रिहा करने का आदेश

​कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 'सिंगल मदर' हैं और उनका 2 साल का मासूम बच्चा पिछले करीब सात महीने से उनके साथ जेल में बंद है। ​बच्चे को और ज्यादा समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। बच्चे के भी अपने संवैधानिक अधिकार और भविष्य हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ​कोर्ट ने माना कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। केस अभी आरोप तय होने के चरण में है, इसलिए ट्रायल खत्म होने में लंबा समय लग सकता है। ​आवेदिका के फरार होने की आशंका भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निचली अदालत में जमानती बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर पूजा पांडे को रिहा करने का आदेश दिया।

​2.96 करोड़ जब्ती का आरोप, रिकॉर्ड में 1.45 करोड़

​यह मामला सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर 2025 को दर्ज एफआईआर नंबर 473/2025 से जुड़ा है। आरोप है कि तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे और उनकी टीम ने नागपुर निवासी सोहनलाल परमार की शिकायत पर एक क्रेटा कार से हवाला के 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए जब्त किए थे।

यह भी आरोप, कम जब्ती दिखाई

आरोप यह भी है कि इनमें से केवल 1.45 करोड़ रुपए की जब्ती दिखाई गई और बाकी रकम हड़प ली गई। दूसरी ओर, पूजा पांडे का पक्ष है कि वाहन से सिर्फ 1.45 करोड़ रुपए ही बरामद हुए थे और कुल राशि को बढ़ा-चढ़ाकर बताना गलत है। इस मामले में उन्हें 17 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

​जब्त रकम जमा कराई, फिर अफसरों पर गिरी गाज

​जब यह मामला मीडिया में आया तो 9 अक्टूबर 2025 को ही एसडीओपी पूजा पांडे और एसआई अर्पित भैरम ने जब्त राशि जमा कराई। इसके बाद, जबलपुर जोन आईजी प्रमोद वर्मा ने थाना प्रभारी समेत 11 पुलिसकर्मियों और डीजीपी कैलाश मकवाना ने एसडीओपी को निलंबित कर दिया था।

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