भोपाल। प्रदेश के सरकारी आफिस में दैनिक वेतन भोगी क

दैनिक वेतन पाने वालों को निगम, मंडल व निकाय  से हटाया जाएगा

दैनिक वेतन पाने वालों को निगम, मंडल व निकाय  से हटाया जाएगा

प्रदेश के सरकारी आफिस में दैनिक वेतन भोगी को हटाया जाएगा। 

भोपाल। प्रदेश के सरकारी आफिस में दैनिक वेतन भोगी को हटाया जाएगा।  मालूम हो कि सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रम जैसे निगम, मंडल, नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और सहकारी संस्था से काम कर रहे वेतनभोगियों को हटाया जाएगा। इसकी शुरूआत भी हो गई है। सबसे पहले नगरीय प्रशासन से कर दी गई है।  कहा गया है कि 28 मार्च 2000 से राज्य सरकार के आदेश से लगे प्रतिबंध के बाद भी कुछ  नगरीय निकायों द्वारा दैवेभो कर्मियों की नियुक्ति की गई। कहा गया कि  25 अक्टूबर , 2025 तक सभी नगरीय निकाय अपने यहां काम कर रहे दैवेभो कर्मियों की जानकारी दें। साथ ही संबंधित जानकारी भी दे कि उन्हें कितना वेतन आदि मिल रहा है। यह भी जानकारी मांगी गई है कि नियुक्ति केलिए राज्य शासन से अनुमति मिली थी या नहीं। मालूम हो कि पहले आदेश में कहा गया था कि बिना शासन अनुमति नियुक्ति करने पर उनका वेतन  संबंधित नियुक्तकर्ता के वेतन और भत्तों से की जाएगी।