पूर्व रेलवे के मालदा मंडल ने बिना टिकट और अनियमित

पूर्व रेलवे के मालदा मंडल का विशेष टिकट जांच अभियान, 289 यात्रियों से वसूला ₹2.71 लाख जुर्माना

Eastern Railway’s Malda Division Conducts Special Ticket Check Drive, Recovers ₹2.71 Lakh Fine

मालदा,(बिहार)। रेलवे राजस्व की सुरक्षा, बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे के मालदा मंडल द्वारा शनिवार को विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का नेतृत्व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्तिक सिंह ने किया।

कई प्रमुख ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर सघन जांच

अभियान के दौरान कई प्रमुख ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर सघन जांच की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बिना टिकट एवं अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री पकड़े गए। विशेष अभियान के तहत गाड़ी संख्या 15630 नागांव एक्सप्रेस, 16524 बालुरघाट–एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस तथा 13425 मालदा टाउन–सूरत एक्सप्रेस में मालदा टाउन–रामपुरहाट रेलखंड पर टिकटों की गहन जांच की गई। वहीं 15744 फरक्का एक्सप्रेस, 53030 भागलपुर–आज़ीमगंज पैसेंजर, 53416 साहिबगंज–बरहरवा पैसेंजर सहित साहिबगंज–बरहरवा रेलखंड से होकर गुजरने वाली अन्य ट्रेनों में भी विशेष जांच अभियान चलाया गया।

बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के कुल 289 मामले दर्ज

इसके अलावा संबंधित रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों पर वाणिज्य निरीक्षकों, टिकट जांच कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के संयुक्त सहयोग से व्यापक जांच की गई। अभियान के दौरान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के कुल 289 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में यात्रियों से ₹2,71,185 का जुर्माना वसूल किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य रेलवे के राजस्व की रक्षा करना, नियमों का पालन सुनिश्चित कराना तथा ईमानदारी से टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के हितों की सुरक्षा करना है।

सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव

मालदा मंडल प्रशासन ने कहा कि बिना टिकट यात्रा न केवल रेलवे को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसी कारण समय-समय पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं और आगे भी यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा।रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले वैध टिकट अवश्य खरीदें तथा यात्रा के दौरान उसे अपने पास रखें।

बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध

बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे ने कहा कि यात्रियों के सहयोग से ही सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्श यात्रा की व्यवसथा की जा सकती है।

यह भी पढ़ेंः बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रेंजर के बंगले से चंदन का पेड़ चोरी, वन विभाग ने शुरू की जांच