चुनाव आयोग : प्रधानमंत्री आवास योजना और बांग्लार बाड़ी योजना का दस्तावेज अमान्य
कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर में “प्रधानमंत्री आवास योजना” और “बांग्लार बाड़ी योजना” के दस्तावेज को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। उन वोटरों की परेशानी बढ़ गई है जिन्होंने सुनवाई में इस दस्तावेज को सौंपा था। फाइनल वोचर लिस्ट में उनके नाम शामिल नहीं होने का संकट है। वोटरों की सुनवाई की अंतिम तारीख 14 फरवरी के बाद चुनाव आयोग का यग नया आदेश जारी हुआ है। टीएमसी ने इसे फाइनल वोटर लिस्ट से जायय वोटरों के नाम हटाने की चुनाव आयोग की सोचीसमझी साजिश बताया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना और बांग्लार बाड़ी योजना के दस्तावेज की मान्यता के बारे में पूछा था। जवाब में चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिख कर साफ-साफ आदेश दे दिया कि यह दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
योजना दस्तावेज मान्यता खारिज
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए जिन दस्तावेजों की मान्यता दी है उनमें सरकार द्वारा जमीन या घर अलाटमेंच सर्टिफिकेट मान्य है। इसी आधार पर वोटरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना और बांग्लार बाड़ी योजना के दस्तावेज सुनवाई के वक्त पेश किए थे। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड की मान्यता देने के इंकार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसने आधारकार्ड की मान्यता दी। प्रधानमंत्री आवास योजना और बांग्लार बाड़ी योजना का दस्तावेज की मान्यता को चुनाव आयोग द्वारा खारिज करने का नया मामला है।
यह भी पढ़े: RBI ने NBFC के लिए सख्त नियम लागू
https://www.primenewsnetwork.in/india/rbi-imposes-strict-rules-on-nbfcs/144024